Bhagalpur: शराब तस्करी मामले के आरोपित को पांच साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 24 May 2022 3:47 PM
Bhagalpur: विशेष न्यायाधीश उत्पाद-2 की अदालत ने शराब तस्कर रोहित कुमार को पांच साल की सजा सुनायी. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
Bhagalpur: विशेष न्यायाधीश उत्पाद-2 शरद चंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को शराब तस्करी मामले के आरोपित रोहित कुमार को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30 (ए) के तहत पांच साल की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपित को एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. घटना 12 दिसंबर सुबह करीब 3: 55 मिनट की है.
मनाली चौक के पास सुधा डेयरी के पास तीन व्यक्ति झोला लिए खड़े थे और पुलिस को देखकर भागने लगे. पुलिस ने खदेड़ कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया. पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम रोहित कुमार बताया. उस व्यक्ति की तलाशी ली गयी, तो अलग-अलग तीन बैग में कुल 98.250 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया था. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया.
मालूम हो कि इससे पहले जनवरी माह में शरद चंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने शराब तस्करी मामले में संजीव कुमार को 10 साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनायी थी. वह 13 नवंबर, 2016 को परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पर पकड़ा गया था. साथ ही गाड़ी से 113 लीटर विदेशी शराब बरामद किये गये थे.
वहीं, आबकारी मामले के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने जनवरी माह में ही शराब तस्करी के मामले में इशाकचक थानाक्षेत्र के वार्ड संख्या-48 निवासी सुजीत पोद्दार को दस साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था. भागलपुर रेल थाना में तैनात दारोगा सुदामा राम के समक्ष सुजीत पोद्दार ने स्वीकार किया था कि वह झारखंड के साहेबगंज से शराब लेकर बेचने के लिए कहलगांव पूरब टोला जा रहा था.
इसके अलावा भागलपुर की अदालत ने मार्च महीने में शराब तस्करी मामले में छतीश मंडल को पांच साल की सजा सुनायी थी. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया था. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मालूम हो कि 26 अगस्त, 2021 को भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करते हुए छतीश मंडल को गिरफ्तार किया गया था.
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