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सबौर डकैती कांड में हीरू मियां की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 17 Oct 2024 9:54 PM (IST)
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सबौर डकैती कांड में हीरू मियां की जमानत याचिका खारिज

सबौर डकैती कांड में हीरू मियां की जमानत याचिका खारिज

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विभिन्न मामलों में जेल में बंद आरोपितों की ओर से सीजेएम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की गयी. जिसमें सबौर थाना में डेढ़ वर्ष पूर्व दर्ज डकैती कांड के आरोप में जेल में बंद अभियुक्त मो हीरू मियां उर्फ हिरवा की ओर से याचिका दाखिल की गयी थी. जिसमें आरोपित की क्राइम हिस्ट्री को देख और डकैती कांड में ठोस साक्ष्य होने को लेकर उसे खारिज कर दी. इसके अलावा तिलकामांझी थाना में दो साल पूर्व दर्ज चोरी के मामले में जेल में बंद अभियुक्त रौशन कुमार की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गयी. तिलकामांझी थाना में कुछ माह पूर्व ही चोरी की बाइक बेचते गिरफ्तार अभियुक्त पांडव कुमार की जमानत याचिका को भी खारिज की गयी. फिरौती के लिए अपहरण मामले में तीन को आज सुनायी जायेगी सजा लोदीपुर के रहने वाले विक्रम कुमार उर्फ विक्की का अपहरण सात साल पूर्व सैंडिस कंपाउंड में गणतंत्र दिवस की परेड देखने आने के दौरान कर लिया गया था. मामले में कोर्ट ने एक दोषी गौरव कुमार उर्फ गौरी को विगत 8 अक्तूबर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. कांड के बचे तीन अभियुक्तों को शुक्रवार को सजा सुनायी जायेगी. मामले में एडीजे 13 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान एपीपी जयप्रकाश यादव व्यास ने बताया कि शुक्रवार काे देवानन्द सिंह उर्फ डाबो मंडल, टोनी शर्मा और खगेश कुमार के विरुद्ध कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई की जायेगी.

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