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रुकेगी सरकारी जमीन की रजिस्ट्री, सूची होगी अपडेट

Updated at : 10 Sep 2019 2:18 AM (IST)
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रुकेगी सरकारी जमीन की रजिस्ट्री, सूची होगी अपडेट

भागलपुर : राजस्व की समीक्षा में डीएम प्रणव कुमार ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिये इसकी सूची अपडेट करने का निर्देश दिया है. उन्होंने जिला अवर निबंधक गौतम कुमार व नवगछिया निबंधन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार को कहा है कि लोक भूमि (सरकारी जमीन का खाता, खसरा व रकबा) को सात […]

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भागलपुर : राजस्व की समीक्षा में डीएम प्रणव कुमार ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिये इसकी सूची अपडेट करने का निर्देश दिया है. उन्होंने जिला अवर निबंधक गौतम कुमार व नवगछिया निबंधन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार को कहा है कि लोक भूमि (सरकारी जमीन का खाता, खसरा व रकबा) को सात दिनों के अंदर संबंधित अंचल को भेज दें.

सीओ अपने जमाबंदी पंजी-2 से देख कर सरकारी जमीन की सूची को अपडेट कर देंगे. इस तरह अंचल से 15 दिन बाद रजिस्ट्री कार्यालय को दोबारा सूची भेज दें. इससे कोई भी सरकारी जमीन का रजिस्ट्री नहीं करवा पायेगा. नगर निगम, नगर परिसद, नगर पंचायत अधिसूचित एरिया की सूची दे देंगे, ताकि सीओ अपडेट करके वापस कर सकें.
ऑनलाइन दाखिल-खारिज: एक सप्ताह तक डीसीएलआर और उसके बाद जिला में होगी सीओ व कर्मचारी की बैठक: डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि ऑनलाइन लंबित दाखिल-खारिज को बढ़ाने के लिए डीसीएलआर को अपने अंचल में निरीक्षण करना होगा. प्रत्येक अंचल में सीओ संग कर्मचारी के साथ बैठकर लंबित संख्या को कम करेंगे.
एक सप्ताह बाद जिला में अपर समाहर्ता (राजस्व) राजेश झा राजा द्वारा सीओ व कर्मचारी के साथ मामले पर बैठक होगी. सभी से आ रही समस्याओं पर विचार होगा. अगली बैठक में जिस सीओ का 30 प्रतिशत से कम दाखिल-खारिज होगा, उसके खिलाफ विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा जायेगा. रिजेक्ट के मामले की समीक्षा करते हुए डीसीएलआर, राजस्व कर्मचारी, सीआइ, अंचलाधिकारी वार लंबित मामले का विस्तृत प्रतिवेदन देंगे.
उन्होंने कहा कि भूमिहीन परिवारों के लिए यदि सरकारी जमीन नहीं है, तो क्रय नीति के तहत जमीन मुहैया करायें. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत जहां जमीन की जरूरत है, वहां एक सप्ताह के अंदर जमीन उपलब्ध करायें. डीएम ने कहा कि नीलाम पत्र के लिए नोटिस को सभी थाना प्रभारी अविलंब तामिला करायें. सभी अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित थाना का निरीक्षण करेंगे. सभी बैंक अपने-अपने बैंकों का रजिस्टर नौ एवं 10 से मिलान कर लेंगे.
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