कई कर्मियों के तबादले और कुछ पर आरोपपत्र गठन का निर्देश, कमिश्नर के दौरे में मिली थी गड़बड़ी, कई पर गिरी गाज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :12 Nov 2018 6:57 AM (IST)
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भागलपुर : पिछले दिनों प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार के निरीक्षण में मिली कई गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की अनुशंसा हुई है. आयुक्त ने डीएम को अपने निरीक्षण के आधार पर कई कर्मियों के तबादले और कुछ पर आरोपपत्र गठन करने का निर्देश दिया है. सूत्र बताते हैं कि स्थापना शाखा के एक कर्मी का तबादला […]
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भागलपुर : पिछले दिनों प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार के निरीक्षण में मिली कई गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की अनुशंसा हुई है. आयुक्त ने डीएम को अपने निरीक्षण के आधार पर कई कर्मियों के तबादले और कुछ पर आरोपपत्र गठन करने का निर्देश दिया है. सूत्र बताते हैं कि स्थापना शाखा के एक कर्मी का तबादला कहलगांव और आरोपपत्र गठित करने व निंदन की कार्रवाई के लिए कहा है. कमिश्नर ने विधि और स्थापना शाखा के अधिकतर कर्मी के दूसरे शाखा में तबादले के निर्देश दिये हैं.
साथ ही दोनों विभाग के कर्मियों के बारे में सूची मांगी है.प्रमंडलीय आयुक्त ने दो नवंबर को समाहर्ता के कार्यालय कक्ष में विधि एवं स्थापना शाखा का निरीक्षण किया था. कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक एवं अन्य सभी कर्मी उपस्थित थे. कई बिंदुओं पर जांच की थी, जिसमें नोटबुक, व गार्ड फाइल का अवलोकन किया गया था.
इसके ही अंतर्गत अनुकंपा एवं सेवांत लाभ से संबंधित मामलों का भी अवलोकन किया गया था. वहीं कर्म पुस्तिका के अवलोकन में अजीत कुमार घोष का मामला पाया था और इससे संबंधित अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया था कि मामले का निष्पादन अंतिम चरण में है. प्रमंडलीय आयुक्त ने जांच के दौरान प्रधान लिपिक को नोट बुक संधारण करने सहित 16 तरह के निर्देश दिये थे.
सामान्य शाखा में दिसंबर में कमिश्नर कर सकते हैं निरीक्षण
प्रमंडलीय आयुक्त स्थापना और विधि शाखा के निरीक्षण के बाद अब सामान्य शाखा का निरीक्षण करेंगे. स्थापना और विधि शाखा का निरीक्षण दो नवंबर को किया गया था. सामान्य शाखा के निरीक्षण के बारे में दिसंबर के टूर प्रोग्राम में जानकारी दी जायेगी. कई तरह के मामले में धीमी कार्रवाई की शिकायत को देखते हुए कमिश्नर का दौरा अहम माना जा रहा है. बताया जाता है कि पिछले डीएम के कार्यकाल में खासकर आर्म्स लाइसेंस में कार्रवाई को लेकर मुख्यालय और हाइकोर्ट में कई मामले गये हैं.
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