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निगम के स्वीकृत रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त सेवकों का संविदा के आधार पर होगा नियोजन

भागलपुर : राज्य के नगर निकायों के रिक्त पद पर सेवानिवृत सेवकों को संविदा पर नियोजन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग ने पत्र जारी किया है. यह पत्र 17 सितंबर 2018 को जारी किया है. नगर निकायों के अंतर्गत समूह ग के स्वीकृत रिक्त पदों पर कर्मियों की कमी से कार्यों के निष्पादन में […]

भागलपुर : राज्य के नगर निकायों के रिक्त पद पर सेवानिवृत सेवकों को संविदा पर नियोजन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग ने पत्र जारी किया है. यह पत्र 17 सितंबर 2018 को जारी किया है. नगर निकायों के अंतर्गत समूह ग के स्वीकृत रिक्त पदों पर कर्मियों की कमी से कार्यों के निष्पादन में परेशानी को लेकर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा-37 के तहत रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों का नियोजन के लिए नीति एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी. पत्र नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी,सभी नप सहित कई पदाधिकारियों को पत्र भेजा है
भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सेवकों का चयन
भविष्य में सेवा निवृत होने वाले सेवकों का आकलन कर संबंधित नगर निकाय द्वारा रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त होने वाले सेवकों के चयन के लिए संबंधित नगर निकाय के सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी. सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही संबंधित नगर निकाय के नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी.
चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सेवक के संबंध में संबंधित नगर निकाय की सहमति आवश्यक होगी
एक नगर निकाय से सेवानिवृत्त होने वाले सेवक अन्य नगर निकाय में भी नियोजन के पात्र माने जायेंगे
जिस पद से सेवक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका चयन पुन: उसी पद पर किये जाने से आरक्षण का अनुपालन स्वत: हो जायेगा. ऐसे नियोजन हेतु अलग से आरक्षण रोस्टर क्लीयर कराने की आवश्यकता नहीं होगी. परंतु एक नगर निकाय से सेवानिवृत्त होने वाले सेवक का नियोजन अन्य नगर निकायों में किये जाने से आरक्षण रोस्टर क्लीयर करने की आवश्यकता होगी. ऐसे चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा, जो बिंदु एक से प्रारंभ किया जायेगा

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