आर्म्स एक्ट में तीन को तीन-तीन वर्ष की सजा

Published by :SATISH KUMAR
Published at :07 May 2025 6:12 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट में तीन को तीन-तीन वर्ष की सजा

दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. घर में घुसकर गोली मारने एवं हथियार बरामद होने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक के ऊपर आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता रॉकी सिंह, अमन सिंह और अंकित सिंह उर्फ छोटू सिंह योगापट्टी थाने के मच्छरगावां के रहने वाले हैं. अपर लोक अभियोजक कन्हैया प्रसाद ने बताया कि घटना 5 दिसंबर वर्ष 2023 की है. तीनों अभियुक्त मनोज कुशवाहा के घर में गए और उन लोगों ने मिलकर कमर से कट्टा निकालकर उनके छाती पर फायर कर दिया. जिससे मनोज कुशवाहा बुरी तरह जख्मी हो गया और वह गिर गया. भागने के क्रम में तीनों अभियुक्तों को ग्रामीणों ने पकड़ा और उनके पास से एक देसी कट्टा और गोली बरामद किया गया. इस संबंध में योगापट्टी थाना में मनोज कुशवाहा के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. विचारण के दौरान न्यायाधीश ने अभियुक्त को गोली मारने के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया. वहीं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोपों को सही पाते हुए तीनों को यह सजा सुनाई है.

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