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30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से कार्मिकों का त्रुटिरहित डाटाबेस कराएं उपलब्ध : जिला निर्वाचन पदाधिकारी

आगामी विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के निमित जिलास्तर पर कार्मिकों का डाटाबेस संधारित किया जाना है.

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बेतिया. आगामी विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के निमित जिलास्तर पर कार्मिकों का डाटाबेस संधारित किया जाना है. डाटाबेस संधारण को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण द्वारा सभी कार्यालय प्रधान सहित अन्य विभागों/कार्यालयों आदि को निर्देशित किया गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी कार्यालय प्रधान (केन्द्रीय/राज्य सरकार कार्यालय एवं पीएसयू), सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक अपने अधीनस्थ कार्यालय/विद्यालय में कार्यरत कर्मियों (नियमित/संविदा) का डाटा विहित प्रपत्र एक एवं दो में संग्रहित कर एनआइसी, समाहरणालय परिसर में संचालित कार्मिक कोषांग को 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप उपलब्ध करायेंगे. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ कार्यरत किसी भी कर्मी का नाम छोड़ा नहीं गया है. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, आईटी प्रबंधक जिलास्तर पर कार्मिकों का डाटाबेस पूर्व की तरह एनआइसी, बिहार के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन प्रविष्टि अपने पर्यवेक्षण में करायेंगे. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान इस आशय का प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे कि उनके द्वारा सभी कर्मियों का डाटा उपलब्ध करा दिया गया है तथा कोई कर्मी छूटे नहीं हैं. तत्पश्चात एनआईसी, बेतिया से निर्गत प्रमाण पत्र के आलोक में माह अप्रैल 2025 के वेतन विपत्र कोषागार कार्यालय बेतिया द्वारा पारित किया जायेगा. वैसे कार्मिक जिनका वेतन विपत्र कोषागार कार्यालय द्वारा पारित नहीं किया जाता है, उनके संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एनआईसी बेतिया से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही अप्रैल 2025 का वेतन/मानदेय का भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. कार्मिकों के संख्या बल के अनुसार जिनका वेतन भुगतान कोषागार से होता है, उनके मामले में कोषागार में संधारित आंकड़ों से मिलान कोषागार कार्यालय द्वारा किया जायेगा. यदि किसी कार्यालय/विद्यालय से सम्पूर्ण एवं त्रुटिरहित डाटा कार्मिक कोषांग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे. उपलब्ध कराये गये डाटा में विसंगति पाये जाने पर निर्वाचन कार्य की महता को देखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग द्वारा बताया गया कि कार्मिकों के डाटाबेस से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा विहित प्रपत्र 1 एवं 2 जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां से विहित प्रपत्र डाउनलोड कर उसे त्रुटिरहित भरते हुए कार्मिक कोषांग में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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