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दहेज उत्पीड़न व हत्या मामले में पति हुआ दोषी करार

Updated at : 17 Apr 2025 9:17 PM (IST)
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दहेज उत्पीड़न व हत्या मामले में पति हुआ दोषी करार

दहेज उत्पीड़न व हत्या मामले में व्यवहार न्यायालय में एडीजे प्रथम रविरंजन के न्यायालय ने पति को दोषी करार दिया है.

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बगहा. दहेज उत्पीड़न व हत्या मामले में व्यवहार न्यायालय में एडीजे प्रथम रविरंजन के न्यायालय ने पति को दोषी करार दिया है. इस मामले में प्रभारी लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि वाल्मीकिनगर थाना के शिवनाहा निवासी रामचंद्र उरांव की बेटी का विवाह अशोक उरांव से हुआ था. विगत 28 जुलाई 2021 को उसने दहेज उत्पीड़न के बाद हत्या कर दिया था. सूचना देते हुए मृतका के पिता ने वाल्मीकिनगर थाना में आवेदन देकर अपने दामाद को आरोपी बनाया था. प्रभारी एपीपी ने बताया कि तमाम गवाहों व सक्ष्यों को सुनने के बाद अदालत ने पति को दोषी पाया है. उन्होंने बताया कि सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि तय हुई है. मामले में अधिवक्ता विकास कुमार की लोक अभियोजक के सहयोग में मुख्य भूमिका निभाए हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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