गोपालगंज-बेतिया पुल पर टोल वसूली की तैयारी, रखरखाव के लिए लागू होगी नई व्यवस्था

सांकेतिक तस्वीर , AI Generated Image
बिहार सरकार ने राज्य के प्रमुख पुलों और सड़कों पर टोल टैक्स लगाने की नई नियमावली जारी की है। जानें किन वाहनों को देना होगा शुल्क और क्या हैं नई दरें।
Bihar Toll Tax News: बिहार सरकार ने राज्य के पुलों और स्टेट हाईवे पर उपयोगकर्ता शुल्क (टोल टैक्स) वसूली के लिए बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली, 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है. नई व्यवस्था के तहत पश्चिम चंपारण और गोपालगंज को जोड़ने वाला गोपालगंज-बेतिया पुल भी टोल वसूली की सूची में शामिल किया गया है. हालांकि फिलहाल सभी पुलों पर तत्काल टोल वसूली शुरू नहीं होगी. पहले संबंधित पुलों और सड़कों का चयन, एजेंसी की नियुक्ति तथा टोल प्लाजा की स्थापना के बाद शुल्क वसूला जाएगा.
इन प्रमुख पुलों और मार्गों पर लगेगा टोल
सरकार द्वारा जारी सूची में बरियारपुर-ताजपुर पुल, नवगछिया-कोसी नदी पुल, आरा-छपरा गंगा नदी पुल, कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल, दरभंगा-करेह नदी पुल, गोपालगंज-बेतिया पुल, गया-फल्गु नदी पुल, सहरसा का बलुआहा घाट, फुलौत घाट-खगड़िया तथा नालंदा का सकरी पुल शामिल हैं. इन परियोजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से टोल वसूली लागू की जाएगी.
वाहनवार तय की गई टोल दरें
नई नियमावली के तहत कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों से 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर, मिनी बस एवं छोटे मालवाहनों से 2 रुपये प्रति किलोमीटर, बस एवं दो-धुरी ट्रकों से 4.25 रुपये प्रति किलोमीटर, तीन-धुरी व्यावसायिक वाहनों से 4.60 रुपये प्रति किलोमीटर, छह धुरी वाली भारी निर्माण मशीनरी से 6.65 रुपये प्रति किलोमीटर तथा सात या उससे अधिक धुरी वाले वाहनों से 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से उपयोगकर्ता शुल्क लिया जाएगा.
दोपहिया और कृषि वाहनों को राहत
सरकार ने दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर तथा पशु-चलित वाहनों को टोल शुल्क से पूरी तरह छूट दी है. सामान्य परिस्थितियों में इन वाहनों से किसी प्रकार का उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाएगा.
गोपालगंज-बेतिया पुल से गुजरने वालों पर पड़ेगा असर
गोपालगंज-बेतिया पुल पश्चिम चंपारण और गोपालगंज के बीच आवागमन का प्रमुख संपर्क मार्ग है. प्रतिदिन हजारों निजी और व्यावसायिक वाहन इस पुल से गुजरते हैं. टोल व्यवस्था लागू होने के बाद इन वाहनों को निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा.
रखरखाव और विकास कार्यों में होगा उपयोग
राज्य सरकार का कहना है कि टोल से प्राप्त राशि का उपयोग संबंधित पुलों एवं सड़कों के रखरखाव, मरम्मत, सुरक्षा तथा भविष्य के विकास कार्यों में किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य बेहतर सड़क अवसंरचना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है.
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लेखक के बारे में
By गणेश
गणेश ने अपनी पत्रकारिता यात्रा की शुरुआत 2014 में गोरखपुर स्थित हिंदुस्तान अखबार से की। तब से लगातार मुख्यधारा मीडिया में सक्रिय रहकर उन्होंने रिपोर्टिंग से लेकर संपादकीय दायित्वों तक का अनुभव हासिल किया है। फिलहाल वे प्रभात खबर से जुड़े हैं और पश्चिम चम्पारण जिले में बतौर ब्यूरो चीफ कार्यरत हैं।
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