सड़क पर कचरा और मलबा फेंका तो खैर नहीं, बेतिया में लगेगा भारी जुर्माना और 15% ब्याज

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पेज03:बेतिया में अब कचरा फैलाया तो भरना होगा जुर्माना, घर-घर कचरा उठाने के लिए भी देना होगा मासिक शुल्क

सड़क पर कचरा और मलबा फेंका तो खैर नहीं, बेतिया में लगेगा भारी जुर्माना और 15% ब्याज

बिहार सरकार की नई अधिसूचना के तहत बेतिया में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लागू कर दिया गया है. सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या निर्माण सामग्री फेंकने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा. जानें आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए क्या हैं नए नियम.

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Bettiah Garbage Rules:  बिहार सरकार की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) से जुड़ी नई अधिसूचना को नगर निगम बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद बेतिया में पूरी तरह लागू कर दिया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत जारी इस व्यवस्था में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए मासिक उपभोक्ता शुल्क तय किया गया है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या निर्माण सामग्री फेंकने वालों पर भारी जुर्माने का भी कड़ा प्रावधान किया गया है.

आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए तय हुईं अलग-अलग दरें

नई अधिसूचना के अनुसार सामान्य आवासीय परिवारों से नगर निगम क्षेत्र में 30 रुपये, नगर परिषद में 25 रुपये और नगर पंचायत में 20 रुपये प्रतिमाह उपभोक्ता शुल्क लिया जाएगा. हालांकि मलिन बस्तियों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग दरें हैं. दुकानों और ढाबों से नगर निगम क्षेत्र में 100 रुपये प्रतिमाह, जबकि रेस्टोरेंट, हॉस्टल, बैंक और अन्य व्यावसायिक कार्यालयों से 500 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा. सभी निकायों में स्टार होटलों के लिए 5000 रुपये मासिक शुल्क तय किया गया है, जबकि फुटपाथी दुकानों और धार्मिक स्थलों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

सड़क पर कचरा और मलबा फेंकने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

सरकार ने शहरों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बेहद बढ़ा दी है. अब सड़क किनारे कचरा फेंकने पर प्रति घटना 100 रुपये जुर्माना लगेगा, जबकि सड़क पर निर्माण सामग्री या मलबा रखने पर 1000 रुपये का दंड देना होगा. मलबा हटाने का वास्तविक खर्च भी संबंधित व्यक्ति से ही वसूला जाएगा. समय पर जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना पड़ेगा. नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने बताया कि बोर्ड से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे बेतिया में प्रभावी कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और कचरा मुक्त शहर का निर्माण करना है.


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Madhukar Mishra

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By Madhukar Mishra

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