दो साल पहले फल तोड़ने को लेकर 10 साल के बच्चे का सिर काटकर हत्या, बेगूसराय कोर्ट ने दो को सुनाई उम्रकैद

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सांकेतिक तस्वीर

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बेगूसराय की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने मंसूरचक थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्चे की सिर काटकर की गई हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी करार दिए गए विजय कुमार महतो और गजीया देवी को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है.

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बेगूसराय की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने मंसूरचक थाना कांड संख्या 92/24 से जुड़े सनसनीखेज हत्या मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है.

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सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त विजय कुमार महतो और गजीया देवी (दोनों निवासी - द्वारिकापुर टोला बरकुरबा, थाना - मंसूरचक, जिला - बेगूसराय) को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(3) एवं 3(5) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा.

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में वादी और अनुसंधानकर्ता सहित कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर यह ऐतिहासिक फैसला आया है.

ताड़ का फल तोड़ने को लेकर दिया गया था घटना को अंजाम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक घटना 7 सितंबर 2024 को दोपहर करीब 12 बजे की है. वादी अनिल कुमार महतो के 10 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार और 7 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार खेलने के क्रम में गांव के ही एक बगीचे में गए थे.

उसी बगीचे में ग्रामीण विजय कुमार महतो (पिता - विलट महतो) और उसकी मां गजीया देवी ताड़ का फल चुन-चुनकर अपने बोरे में भर रहे थे.

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जब बच्चे अंकुश कुमार ने उनसे सवाल किया कि आप लोग यहां से ताड़ का फल क्यों ले रहे हैं, तो इसी छोटी सी बात पर आरोपी गजीया देवी के उकसाने पर विजय कुमार महतो ने आव देखा न ताव और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अंकुश कुमार का सिर काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी.

मंसूरचक थाने में दर्ज की गई थी प्राथमिकी

इस वीभत्स घटना के संबंध में मंसूरचक थाना कांड संख्या 92/24 के तहत BNS की धारा 103(3) और 3(5) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान का प्रभार पुअनि मनोज कुमार सिंह को सौंपा गया था.

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