Begusarai News : शराब सप्लाइ करने के मामले में ट्रेन के तीन स्टाफ दोषी, सजा दो को

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Begusarai News : शराब सप्लाइ करने के मामले में ट्रेन के तीन स्टाफ दोषी, सजा दो को

एक्साइज कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे की अदालत ने ट्रेन से शराब की ढुलाई करने के मामले में रेलवे के तीन कर्मचारियों को दोषी ठहराया है.

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बेगूसराय. एक्साइज कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे की अदालत ने ट्रेन से शराब की ढुलाई करने के मामले में रेलवे के तीन कर्मचारियों को दोषी ठहराया है. दोषियों में उत्तर प्रदेश बलिया निवासी सुपरवाइजर मुमताज अंसारी, औरंगाबाद जिला निवासी डीजल फीटर अमरकांत रजक और गया जिला निवासी डीजल फीटर गणेश शंकर निराला शामिल हैं. अदालत ने बिहार उत्पाद एवं मद निषेध अधिनियम की धारा 30 ए के तहत उन्हें दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गयी है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंभू रजक और अपर विशेष लोक अभियोजक पंकज वर्मा ने कुल पांच गवाहों की गवाही अदालत में दी. आरोप है कि छह जनवरी, 2021 की शाम 5:15 बजे बरौनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर खड़ी वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन के इंजन के पास जनरेटर यान की स्टाफ सीट के नीचे तीन उजाला रंग के प्लास्टिक के झोले मिले. तलाशी लेने पर इन झोलों से लगभग नौ लीटर विदेशी शराब बरामद की गयी. यह घटना रेलवे सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन की गंभीर घटना मानी जा रही है. दोषियों के खिलाफ आगामी सुनवाई में सजा तय की जाएगी और यह मामला भविष्य में रेलवे स्टाफ में अनुशासन कायम करने के लिए मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.

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