बेगूसराय: बच्चों के अधिकार और POCSO एक्ट को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, जुवेनाइल जस्टिस और लोक अदालत की दी गयी जानकारी

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कार्यक्रम का उदघाटन करते हुए अतिथि

नागदह क्रिकेट मैदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बच्चों के अधिकारों, POCSO एक्ट, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस आयोजन में आगामी 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी गई.

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Begusarai Child Rights Awareness: नगर निगम के वार्ड संख्या-11 स्थित नागदह क्रिकेट मैदान परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के तत्वावधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बच्चों के अधिकार, चाइल्ड फ्रेंडली कानून, पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में लोगों को जानकारी दी गयी.

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कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत तथा सचिव सह अवर न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्य के निर्देश पर आयोजित हुआ. अध्यक्षता अधिकार मित्र संजय कुमार दास ने की.

बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए कानून में विशेष प्रावधान

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्षद शूरवीर कुमार ने लोगों से कानूनी जानकारी का लाभ उठाने की अपील की. वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने कहा कि बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए कानून में विशेष प्रावधान किये गये हैं. उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की संगत और गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की, ताकि वे गलत रास्ते पर जाने से बच सकें.

POCSO और जुवेनाइल जस्टिस कानून बच्चों के हितों को देते हैं प्राथमिकता

पैनल अधिवक्ता विवेक कुमार सिन्हा ने कहा कि पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस कानून बच्चों के हितों को प्राथमिकता देते हैं. उन्होंने चिंता जतायी कि असामाजिक तत्व बच्चों को नशे और गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं. ऐसे में अभिभावकों को बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलाव पर नजर रखनी चाहिए.

12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

अधिकार मित्र हरेराम दास एवं शैलेश कुमार ने बताया कि आगामी 12 सितंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी. इसमें बैंक ऋण, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, बिजली बिल, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, भूमि-संपत्ति के समझौता योग्य मामले, किराया, श्रम विवाद और मुआवजा सहित सुलह योग्य मामलों का निपटारा आपसी सहमति से कराया जा सकता है.

वक्ताओं ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने विवादों का समाधान कराने की अपील की.

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