बेगूसराय में 9 मई को लगेगी लोक अदालत, जानें वाहन मालिकों को कितना मिलेगा राहत

Published by :Vivek Singh
Published at :08 May 2026 11:01 AM (IST)
विज्ञापन
Begusarai News Lok Adalat to be held May 9 find much relief vehicle owners get

सिवल कोर्ट बेगूसराय

Begusarai News: बेगूसराय में 9 मई को लगेगी लोक अदालत. बेगूसराय जिले में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर ई-चालान का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपने लंबित ई-चालानों का निपटारा कर लें.

विज्ञापन

Begusarai News:(विकाश मिश्रा) बेगूसराय जिले में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर लगाए गए ई-चालान का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है.जिले में ऐसे वाहनों की संख्या सात हजार से अधिक पहुंच गई है.

जिनके मालिक या चालक अब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं कर सके हैं. परिवहन विभाग लगातार वाहन जांच अभियान चलाकर नियम उल्लंघन करने वालों पर ई-चालान के माध्यम से जुर्माना कर रहा है. लेकिन बड़ी संख्या में लोग चालान की राशि भुगतान करने से बच रहे हैं.

विभाग ने क्या दी जानकारी?

विभागीय जानकारी के अनुसार अधिकांश वाहन स्वामी तब ही जुर्माना जमा करते हैं. जब वाहन से जुड़े जरूरी कार्य जैसे पुनर्निबंधन,परमिट या अन्य विभागीय प्रक्रिया में अड़चन आती है.

इसी बीच सरकार ने लंबित ई-चालान मामलों में राहत देने की घोषणा की है.आगामी नौ मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में ऐसे वाहन मालिकों और चालकों को जुर्माने की राशि में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.

जानें किस तरह के ई-चालानों पर मिलेगी राहत

यह छूट उन ई-चालानों पर लागू होगी,जिनकी राशि पिछले 20 दिनों से लंबित है. एमवीआई मनीष राज ने बताया कि यह वाहन स्वामियों के लिए अच्छा अवसर है. लोक अदालत के अलावा परिवहन कार्यालय पहुंचकर भी लंबित चालान की राशि जमा की जा सकती है.

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के ई-चालानों पर छूट नहीं मिलेगी.विभाग द्वारा निर्धारित कुछ विशेष मामलों में ही 50 प्रतिशत तक राहत का प्रावधान किया गया है.

परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपने लंबित ई-चालानों का निपटारा कर लें. ताकि भविष्य में वाहन संबंधी कार्यो में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

Also Read: शेखपुरा से 5 साल का बच्चा लापता, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

विज्ञापन
Vivek Singh

लेखक के बारे में

By Vivek Singh

Vivek Singh is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन