अहिरो पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक पर धान गबन का आरोप, हो सकती कार्रवाई

Updated at : 25 Sep 2024 11:44 PM (IST)
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अहिरो पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक पर धान गबन का आरोप, हो सकती कार्रवाई

जिला सहकारिता पदाधिकारी अहिरो पैक्स के अध्यक्ष, प्रबंधक व प्रबंध समिति के सदस्यों को पत्र लिखकर सीएमआर जमा करने का अंतिम मौका दिया है.

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जिला सहकारिता पदाधिकारी ने ने संबंधित पैक्स अध्यक्ष को सीएमआर आपूर्ति के लिए दिया अंतिम मौका बांका. धोरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अहिरो पैक्स से 1324 क्विंटल धान गबन का मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी जैनुल आबदीन अंसारी ने धोरैया प्रखंड के अहिरो पैक्स के अध्यक्ष, प्रबंधक व प्रबंध समिति के सदस्यों को पत्र लिखकर सीएमआर जमा करने का अंतिम मौका दिया है. जानकारी के मुताबिक, धोरैया प्रखंड के वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन सौंपा है. इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के अंतर्गत इस समिति ने 52 किसानों से 3439 क्विंटल धान की खरीद की थी, जिसका समतुल्य सीएमआर 2361.90 क्विंटल होता है. 14 सितंबर तक 1740 क्विंटल सीएमआर एसएफसी को जमा किया गया. लेकिन, 621.90 क्विंटर सीएमआर एसएफसी को और 1324 क्विंटल धान संबंधित मिलर को हस्तांतरण करना अभी बाकी है. इस निमित्ति जब 14 सितंबर को पैक्स गोदाम का भौतिक जांच किया गया तो गोदाम में अवशेष धान नहीं पाया गया. जबकि, विभागीय पोर्टल पर 2115 क्विंटल धान मिल को प्रेषित किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार 1324 क्विंटल धान गोदाम में जमा रहना चाहिए. इस कारण जांच में बताया गया है कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अध्यक्ष व प्रबंधक ने 1324 क्विंटल धान की समतुल्य राशि का गबन कर लिया है. इस बाबत जिला सहकारिता पदाधिकारी ने संबंधित पैक्स अध्यक्ष, प्रबंधक व प्रबंध समिति के सदस्यों केा पत्र के माध्यम से कहा है कि जांच में स्पष्ट होता है कि 1324 किंटवल धान का गबन कर लिया गया है, जो समिति प्रबंधन के द्वारा किये गये धान खरीद में अनियमितता व कर्तच्यों के प्रति लापरवाही के साथ कुप्रबंधन को दर्शाता है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने अंतिम रुप से सचेत करते हुए 30 सितंबर तक सीएमआर की आपूर्ति करने को कहा है. यदि ऐसा नहीं होता है तो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत धान गबन के आरोप में प्रबंध समिति को निलंबित कर दिया जायेगा और अगले पांच वर्ष तक बोर्ड में निर्वाचन के लिए रोक लगा दी जायेगी.

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