पीड़ित को उपभोक्ता फोरम में मिला न्याय
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 Dec 2019 9:00 AM (IST)
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बांका : जिला उपभोक्ता फोरम में गुरुवार को वर्ष 2009 से भटक रहे एक पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया है. इस संबंध में फोरम के अध्यक्ष मो नइममुल्ला ने बताया कि वर्ष 2009 में सदर प्रखंड में कार्यरत स्टेनो दया प्रसाद झा ने अपनी पत्नी के नाम से एलआइसी ऑफ इंडिया में वर्ष 2009 […]
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बांका : जिला उपभोक्ता फोरम में गुरुवार को वर्ष 2009 से भटक रहे एक पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया है. इस संबंध में फोरम के अध्यक्ष मो नइममुल्ला ने बताया कि वर्ष 2009 में सदर प्रखंड में कार्यरत स्टेनो दया प्रसाद झा ने अपनी पत्नी के नाम से एलआइसी ऑफ इंडिया में वर्ष 2009 के अप्रैल माह में एक बीमा कराया था.
बीमा के दो माह बाद ही उनकी पत्नी की मौत हो गयी. जिसके बाद स्टेनो ने एलआइसी ऑफ इंडिया के बांका शाखा में बीमा का क्लेम दर्ज कराया. लेकिन विभाग के द्वारा यह कहा गया कि किस प्रकार से उनकी पत्नी की मौत हुई है यह स्पष्ट नहीं होने से उन्हें क्लेम की राशि भुगतान नहीं की जायेगी.
जिसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम में एलआइसी ऑफ इंडिया के विरूद्ध मामला दर्ज कराया. जहां गुरुवार को फोरम के अध्यक्ष ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि बीमा की राशि दो लाख रुपये व मानसिक प्रताड़ना के लिए दस हजार रुपया एवं पांच हजार रुपया मुकदमा खर्च के अलावा 2009 से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से कुल 4 लाख 62 हजार 200 रुपये का चेक भुगतान की गयी. मौके पर फोरम के सदस्य डॉ विनय कुमार सिंह, निलम कुमारी नीलू, कार्यालय कर्मी संजू बासुकी सहित दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौजूद थे.
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