राज्य संपोषित अल्पसंख्यक ऋण योजना अंतर्गत अभ्यर्थी 31 मई तक कर सकते हैं ऋण के लिए आवेदन

Published at :18 May 2018 6:26 AM (IST)
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राज्य संपोषित अल्पसंख्यक ऋण योजना अंतर्गत अभ्यर्थी 31 मई तक कर सकते हैं ऋण के लिए आवेदन

बांका : राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध, पारसी व जैन समुदाय के व्यक्तियों को पांच फीसदी वार्षिक ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जायेगा, ताकि इनलोगों को रोजगार में परेशानी नहीं हो. ऋण लेकर अभ्यर्थी रोजगार अपना सकते हैं. ऋण के लिए 31 मई तक […]

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बांका : राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध, पारसी व जैन समुदाय के व्यक्तियों को पांच फीसदी वार्षिक ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जायेगा, ताकि इनलोगों को रोजगार में परेशानी नहीं हो. ऋण लेकर अभ्यर्थी रोजगार अपना सकते हैं. ऋण के लिए 31 मई तक कल्याण विभाग के कार्यालय में आवेदन लेने का समय निर्धारित है. आवेदन डाक के माध्यम से भी सभी कागजात की छायाप्रति के साथ भेज सकते हैं. ऋण के लिए आवेदकों का चयन राज्य सरकार के गठित जिला स्तरीय चयन समिति करेगी. चयन समिति से चयनित सूची प्राप्त होने के उपरांत चयनित आवेदकों व जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी के बीच एकरारनामा व गारंटी बांड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा.

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