डेढ़ करोड़ तक का कारोबार करनेवाले को तीन माह में देना होगा लेखा-जोखा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Nov 2017 4:22 AM (IST)
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ग्राहक मिलन समारोह में जीएसटी की दी गयी जानकारी बांका : एसबीआइ मुख्य शाखा में सोमवार को ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान बैंक ग्राहकों को जीएसटी से संबंधित विषयों की विस्तृत जानकारी शाखा प्रबंधक व सीए के द्वारा दी गयी. मौके पर व्यक्तिक शाखा प्रबंधक सुभाषचंद्र चौधरी ने कहा कि जीएसटी […]
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ग्राहक मिलन समारोह में जीएसटी की दी गयी जानकारी
बांका : एसबीआइ मुख्य शाखा में सोमवार को ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान बैंक ग्राहकों को जीएसटी से संबंधित विषयों की विस्तृत जानकारी शाखा प्रबंधक व सीए के द्वारा दी गयी. मौके पर व्यक्तिक शाखा प्रबंधक सुभाषचंद्र चौधरी ने कहा कि जीएसटी लागू होने से बैंक के एसएमई ग्राहकों काफी कठिनाईयों का समाना करना पड़ रहा है.
जिसकी विस्तरपूर्वक जानकारी सीए के द्वारा दी जायेगी. मौके पर मौजूद सीए राजू सिन्हा ने बैंक ग्राहक सह व्यवसायियों को बताया कि सभी 24 प्रकार के टैक्स को समाहित कर एक टैक्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया है. इसमें छोटे व्यवसायियों के लिए प्रति वर्ष 20 लाख के टर्नओवर पर किसी भी प्रकार का रिटर्न भरने की आवश्यकता नही है. सलाना 75 लाख तक के टर्नओवर करने वाले व्यवसायियों को कंपाउंड रिटर्न दाखिल करना होगा.
ऐसे व्यवसायियों को प्रत्येक तीन माह में अपने व्यापार का लेखा-जोखा देना होगा. साथ ही डेढ़ करोड़ तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को भी प्रत्येक माह रिटर्न भरने से मुक्ति मिली है. उन्हें भी तीन माह में रिर्टन दाखिल करना है. डेढ़ करोड़ से अधिक का करोबार करने वाले व्यवसायियों को प्रतिमाह तीन रिटर्न दाखिल करना होगा.
जो थ्री बी, जीएसटीआर वन व जीएसटीआर टू होगा. वही मौजूद ग्राहकों ने भी सीए से जीएसटी से संबंधित कई सवाल पूछे. जिसका जबाब सीए ने सुगमतापूर्वक ग्राहकों को दी. इस मौके पर शाखा के क्षेत्रिय ऑडिटर चंद्रशेखर मिश्रा, फिल्ड ऑफिसर संजय कुमार सिन्हा, मनीष कुमार सिंह के अलावा अनुराग कुमार, संजय राज चौहान, संतोष कुमार, केशव कुमार सिंह, अवधेश कुमार चौधरी, रामकृष्ण झा, अनिल कुमार सिंह, रूपेश कुमार सहित दर्जनों ग्राहक व व्यवसायी मौजूद थे.
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