प्रेम राय के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ रखने का है मामला दर्ज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Nov 2017 4:19 AM (IST)
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नक्सली प्रेम राय के सरेंडर में एसएसबी की भी भूमिका सराहनीय कटोरिया : नक्सल प्रभावित आनंदपुर ओपी क्षेत्र के हरदिया-पड़रिया गांव के बगल स्थित डोमनाडीह गांव निवासी बहादुर राय के पुत्र सह मंटु खैरा गैंग के नक्सली प्रेम राय के पुलिस के समक्ष सरेंडर कराने में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की भी अहम भूमिका रही. […]
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नक्सली प्रेम राय के सरेंडर में एसएसबी की भी भूमिका सराहनीय
कटोरिया : नक्सल प्रभावित आनंदपुर ओपी क्षेत्र के हरदिया-पड़रिया गांव के बगल स्थित डोमनाडीह गांव निवासी बहादुर राय के पुत्र सह मंटु खैरा गैंग के नक्सली प्रेम राय के पुलिस के समक्ष सरेंडर कराने में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की भी अहम भूमिका रही. सितंबर व अक्तूबर महीना में विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली साधु पुझार उर्फ साधु खैरा व परवतिया देवी की गिरफ्तारी के बाद से एसएसबी एवं सूइया पुलिस ने अभियान तेज कर दिया था.
लगातार छापेमारी व एरिया डोमिनेशन अभियान के दौरान वांछित नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिये दबिश के साथ-साथ नक्सलियों के परिजनों व प्रभावित गांवों के ग्रामीणों को सरकार के आत्मसमर्पण व पुनर्वास योजना की जानकारी भी दी जाती थी. बांका एसपी चंदन कुशवाहा के संदेशों को गांव-गांव तक पहुंचाने में एसएसबी की भूमिका सराहनीय रही. समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिये राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली प्रेम राय ने सोमवार को स्वेच्छा से सरेंडर कर दिया. इसमें एसएसबी के उपकमांडेंट पीके मेहंदी, जीडी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार,
एएसआइ कुलबीर सिंह, आकाश महापात्रा, श्रवण कुमार एवं सूइया थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार की भूमिका सराहनीय रही. नक्सली संगठन में प्रेम राय को विस्फोटक सामग्री को छिपा कर रखने एवं नक्सली सदस्यों को भोजन आदि जंगलों में पहुंचाने की जिम्मेवारी मिली थी. करीब तीन सालों पहले ही हार्डकोर नक्सली साधु पुझार उर्फ साधु खैरा ने प्रेम राय का मृत एरिया कमांडर मंटु खैरा से परिचय कराया था.
इन मुकदमों का है अभियुक्त
पूर्व नक्सली प्रेम राय के विरुद्ध चांदन, आनंदपुर थाना में कांड संख्या 135/17 दिनांक 4 सितंबर 2017 को भादवि की धारा 147/ 148/ 149/ 121/ 121ए/ 120बी, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 यूपीए एक्ट 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22 एवं 17सीएलए एक्ट के अलावे दिनांक 10 अक्तूबर 2017 को चांदन के आनंदपुर थाना में ही भादवि की धारा 121/ 121ए/ 120बी, 4/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 यूपीए एक्ट 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22 एवं 17 सीएलए एक्ट के अधीन मामला दर्ज है.
पूर्व नक्सली प्रेम राय ने स्वेच्छा से नक्सली संगठन से अपना नाता तोड़कर समाज की मुख्यधारा में चलने का फैसला किया है. समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए पूर्व नक्सली प्रेम राय को हर संभव मदद दी जायेगी. साथ ही एसपी ने कहा कि वैसे युवक जो समाज से भटक कर नक्सली गतिविधि में शामिल हैं वो मुख्यधारा से जुडें उन्हें सरकार द्वारा हर संभव मदद दिलायी जायेगी.
चदन कुशवाहा, एसपी, बांका
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