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एनडीपीएस एक्ट में तीन दोषियों को छह साल की सजा

जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी

औरंगाबाद शहर. व्यवहार न्यायालय में जिला जज द्वितीय अनिंदिता सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या -263/22, जीआर -24/22, एनडीपीएस टीआर -42/25 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि तीन अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा -18 सी में छह-छह साल सश्रम कारावास की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. गया के धनगाई पोखईया निवासी अभियुक्त राजू कुमार सिंह और चतरा के गिधौर निवासी सुजीत कुमार यादव 20 जुलाई, 2022 से जेल में बंद हैं. इनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट पटना ने अस्वीकृत कर दी थी. एक अन्य अभियुक्त चतरा के झागदांग निवासी अखिलेश यादव जमानत पर था. तीनों अभियुक्तों को 20 नवंबर 2025 को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिये जाने के बाद जेल भेज दिया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सजा की बिंदु पर अभियोजन पक्ष ने कहा कि 6.5 किलो अफीम बरामदगी एक व्यवसायिक मात्रा है. इसलिए अधिक से अधिक सजा की मांग की तो बचाव पक्ष ने पारिवारिक जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए कम से कम सजा का आग्रह किया. सबके पास तीन भाग में मादक पदार्थ थे. दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने फैसला सुनाया और अभियुक्तों को आदेश की प्रति उपलब्ध कार्रवाई. अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पुलिस सब इंस्पेक्टर सरोज कुमार सिंह ने 20 जुलाई 2022 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया था कि थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि चतरा से सासाराम जाने वाली बस में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जा रहा है. इसी सूचना के सत्यापन में बस की मंजुराही मोड़ एनएच टू पर चेकिंग की गयी तो 6.5 किलो अफीम के साथ तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था. तीनों पर न्यायालय ने 19 जनवरी 2023 को इस मामले में आरोप गठित किया था.

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