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स्थायी लोक अदालत को सशक्त बनाने में वार्ड पार्षदों की भूमिका अहम : अध्यक्ष

यी लोक अदालत के अध्यक्ष ने नगर पर्षद के सभी वार्ड पार्षदों के साथ की बैठक

यी लोक अदालत के अध्यक्ष ने नगर पर्षद के सभी वार्ड पार्षदों के साथ की बैठक औरंगाबाद शहर. सेवानिवृत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक राज ने जनहित से संबंधित मामलों के निस्तारण में गति लाने तथा जिले के आमलोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पर्षद के सभी वार्ड पार्षदों के साथ एक बैठक की. इसमें स्थायी लोक अदालत के सदस्य हृषिकेष तथा नगर पर्षद अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता सहित कई वार्ड पार्षदों की उपस्थित रही. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकारण अधिनियम की धारा-22 बी के तहत स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाऐं) औरंगाबाद जिला में स्थापित है, जिसके अंतर्गत वायु, सडक या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन सेवा, डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन सेवा, किसी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रौशनी या पानी की आपूर्ति, लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली, अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा, बीमा सेवा, मनरेगा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान, आवास और भू-संपदा सेवा और किसी ऐसी सेवा को शामिल किया गया है जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जो भी स्थिति हो, लोकहित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा में घोषित किया गया है. उससे संबंधित मामले को प्रमुखता से देखा जा रहा है. उन्होंने नगर पर्षद के अध्यक्ष के साथ-साथ उपस्थित सभी वार्ड पार्षदों से कहा कि अपने-अपने वार्ड से संबंधित आमलोगाबें को उपरोक्त सेवाओं का लाभ प्राप्त कराने के लिए सभी को सामूहिक रूप से पहल करने की आवश्यकता है. स्थायी लोक अदालत का और प्रभावी क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं में इसकी भूमिका से अधिक से अधिक लोगों को आप सभी मिलकर फायदा पहुंचाएं. इसके लिए अधिक से अधिक सभी स्तरों से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर बल दिया गया और इस हेतु सभी से सहयोग मांगा गया. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष तथा सेवा निवृत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बैठक में कहा कि प्रारंभिक स्तर पर ही कई प्रकार के मामलों को स्थायी लोक अदालत के तहत देखा जा रहा है परंतु जन जागरूकता तथा जानकारी के अभाव में कई लोग इस प्रकार की सेवाओं से वंचित है जिन्हें स्थायी लोक अदालत के तहत लाना आवश्यक है. इसके लिए आप सभी प्रयास करें. जनहितकारी मामलों के निस्तारण में आपकी भूमिका से लोगों को सहायता प्राप्त होता है तो आप अपने वार्ड से संबंधित कई समस्याओं को सफल कराने में सहभागी होंगें. इस बैठक में नगर परिषद् अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि नगर परिषद् अंतर्गत स्थायी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण होने वाले कई मामलों में उनके द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा. नगर पर्षद अध्यक्ष द्वारा द्वारा अपील भी की गयी कि जनोपयोगी सेवाओं के लाभ हेतु स्थायी लोक अदालत सर्वसुलभ है और जिलावासी इसका लाभ उठायें.

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