औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज सात न्यायाधीश निशित दयाल की अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. एपीपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गोह थाना कांड संख्या-178/22 में काराधीन अभियुक्त गोह के दोहलपुर निवासी कौशल कुमार और चंद्रमणि देवी को भादंवि की धारा 302, 201 में दोषी करार दिया गया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 30 मई निर्धारित की गयी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि गोह के पहाड़ीपुर निवासी प्राथमिकी सूचक विंदेश्वरी पासवान ने 21 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियुक्त कौशल कुमार शादीशुदा नहीं था. उसके दो बच्चों की मां एक विधवा से नाजायज संबंध था. विधवा के गर्भवती होने पर कौशल कुमार पर शादी का दबाव बना रही थी. कौशल और उसकी मां चंद्रमणि देवी को यह रास नहीं आया. इसके बाद दोनों नाबालिग बच्चों की अनुपस्थिति में धारदार हथियार से विधवा का सिर धड़ से अलग कर अलग-अलग स्थान छिपा दिया था. इस बात का खुलासा बच्चों ने चौकीदार के सामने किया था. तब से दोनों गिरफ्तार कर जेल में भेज दिये गये थे. इन्हीं दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतका का सिर, धड़ और प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया था. इस घटना से मृतका के दोनों नाबालिग बच्चों के परवरिश प्रभावित हुई थी.
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