गैर इरादतन हत्या के दोषी को दो साल की सजा

Updated at : 04 Nov 2025 5:38 PM (IST)
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गैर इरादतन हत्या के दोषी को दो साल की सजा

गैर इरादतन हत्या के दोषी को दो साल की सजा

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प्रतिनिधि, औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम सात संदीप कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या -233/18, टीआर-575/25 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है. अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि देवरिया कला फेसर निवासी अभियुक्त प्रदीप ठाकुर को भादंवि की धारा -304ए में दो साल की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. भादंवि की धारा -279 में छह माह की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. परिविक्षा का लाभ भी नहीं मिलेगा. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि रामडीहा वार्ड 32 निवासी प्राथमिकी सूचक कुलदीप चौधरी ने 12 अगस्त 2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा था कि उसका पुत्र शंकर खाना खाकर घर से सुबह निकला है. 10 बजे रामडीहा में ही सड़क पर कुटी लोडेड ट्रैक्टर चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए पुत्र को धक्का मारकर घायल कर दिया. औरंगाबाद सदर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया था. ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही से घटना को अंजाम देने का वाद दर्ज कराया था. अभियुक्त को न्यायालय की ओर से 30 अक्तूबर 2025 को इस केस में दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था.

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