औरंगाबाद शहर. व्यवहार न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट ने पॉक्सो केस नंबर-56/24, टंडवा थाना कांड संख्या-44/22 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि टंडवा परसिया रामपुर निवासी अभियुक्त राकेश कुमार को भादंवि की धारा -376(2) और 06 पॉक्सो एक्ट में 20 साल सश्रम कारावास की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. भादंवि की धारा-366 में 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को कहा है कि पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाने में सहयोग करें. अभियोजन की ओर से सात गवाही हुई थी. निर्णय से पहले अभियुक्त सात माह जेल में रह चुका है. अभियुक्त को दो दिसंबर को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने 26 अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि अभियुक्त से तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. तीन जनवरी 2024 को अभियुक्त बहला फुसलाकर अपने साथ पंजाब ले गया. शादी कर ली और दो महीने पति-पत्नी की तरह रखा. फिर एक दिन लुधियाना में छोड़कर भाग गया. हमने फोन पर संपर्क किया, तो उसने कहा कि माता-पिता तुमको रखने को तैयार नहीं है. इसलिए हम तुम्हें नहीं रखेंगे. तब थक-हार कर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत दर्ज करायी और शादी का फोटो, प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी थी. अभियुक्त दोषी करार होते ही फूट-फूटकर रोने लगा था. अभियुक्त के खिलाफ इस वाद में 20 अप्रैल 2024 को आरोप गठन किया गया था.
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