लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय वादों का कराएं समाधान : जिला जज
Published by : SUDHIR KUMAR SINGH Updated At : 28 Aug 2025 6:18 PM
राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक पर्व के रूप में न्यायालय में आयोजित किया जाता है
औरंगाबाद शहर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजकुमार द्वारा वीडियो संदेश जारी करते हुए 13 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गयी है. उन्होंने अपील जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक पर्व के रूप में न्यायालय में आयोजित किया जाता है, जिसमें सुलहनीय आपराधिक वाद यानी शमनीय अपराध, ऋण वाद, बीमा वाद, वन, श्रम, मापतौल, खनन आदि का निस्तारण किया जायेगा. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक ऐसा अवसर होता है जहां निर्णय के द्वारा नहीं बल्कि आपसी सहमति द्वारा वादों का निस्तारण किया जाता है. इसमें न किसी की हार होती है और न किसी की जीत, बल्कि समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने का इसे एक अभियान कह सकते हैं. जिला जज ने जिला के सभी आमलोगों जिनका सुलहनीय वाद न्यायालय में लंबित है, आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर में उठायें एवं समाज में भाईचारे एवं विवादमुक्त समाज को बनाने में प्रशासन का सहयोग कर देश एवं जिला को प्रगति की राह पर अग्रसर करने में सहयोग करें. जिला जज द्वारा अपने वीडियो संदेश में यह भी कहा गया कि यह सारी प्रक्रियाएं सुलभ एवं निःशुल्क है. अगर आपको अपने सुलहनीय वाद का निस्तारण कराना हो तो किसी भी कार्य दिवस पर या राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं. जिला जज ने जिलावासियों को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का सुलभ एवं निःशुल्क निस्तारण हो. इसमें वे स्वयं जिला जज के रूप में नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में हर समय तत्पर रहेंगे.
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