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31 मार्च तक शस्त्रों की कराएं डाटा इंट्री नहीं तो अनुज्ञप्ति हो जायेगी रद्द

औरंगाबाद नगर. जो शस्त्र एवं अनुज्ञप्तिधारी अभी तक अपने शस्त्रों का डाटा प्रविष्टी नहीं किये हैं, वे लोग 31 मार्च 18 तक शस्त्र का डाटा प्रविष्टी करा लें, नहीं तो उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी जायेगी. यह निर्देश भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है. इससे संबंधित जानकारी देते हुए जिला […]

औरंगाबाद नगर. जो शस्त्र एवं अनुज्ञप्तिधारी अभी तक अपने शस्त्रों का डाटा प्रविष्टी नहीं किये हैं, वे लोग 31 मार्च 18 तक शस्त्र का डाटा प्रविष्टी करा लें, नहीं तो उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी जायेगी. यह निर्देश भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है.
इससे संबंधित जानकारी देते हुए जिला शस्त्र पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि पहले 31 मार्च 17 तक शस्त्र अनुज्ञप्ति की डाटा प्रविष्टी करने हेतु तिथि निर्धारित किया गया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे बढ़ कार 31 मार्च 18 कर दिया है. अनुज्ञप्तिधारियों को डाटा वेस तैयार करने के लिए संबंधित थाने, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला पदाधिकारी के कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं.
या फिर जिला के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. हर हाल में निर्धारित तिथि तक जामा कर रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी अनुज्ञप्ति स्वत: रद्द हो जायेगी, जिसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे. जिला शस्त्र पदाधिकारी ने आगे कहा कि जिन लोगों के शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं हुआ है, वह लोग 2020 तक नियमित नवीनीकरण करा लें.

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