बिहार में भ्रष्टाचार पर वार, पूर्व कार्यपालक अभियंता की संपत्ति जब्त करने का आदेश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Mar 2022 6:18 AM
दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को विशेष कोर्ट के प्राधिकृत पदाधिकारी ने इनकी अचल संपत्ति की जब्ती का आदेश राज्य सरकार के पक्ष मे पारित किया.
पटना जल संसाधन विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता रामदत शर्मा व उनके परिवार की संपत्ति जब्त की जायेगी. पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी सह निगरानी जज दीपक कुमार ने बुधवार को इसका आदेश दिया.
शर्मा और उनके परिवार के नाम से 12 भूखंडों की पहचान की गयी है. अदालत ने एक महीने के अंदर सभी भूखंडों को पटना के डीएम को सौपने का भी निर्दश दिया है.
बिहार स्पेशल अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि निगरानी अन्वेषण ब्यरो ने 29 अक्तबर, 1996 को रामदत शर्मा व उनके परिवार के खिलाफ लगभग आठ लाख 52 हजार की आय से अधिक संपत्ति का मामला (निगरानी थाना कांड संख्या- 34/1996) दर्ज कर अनुसंधान किया था.
इसी कम मे पटना की सीडीए कॉलोनी स्थित उनके मकान मे निगरानी की टीम ने छापा मारा था. 17 जुलाई, 2019 को पटना हाइकोर् के निर्दश पर संपत्तियों को जब्त करने का आवेदन विशेष लोक अभियोजक ने दाखिल किया.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को विशेष कोर् के प्राधिकृत पदाधिकारी ने इनकी अचल संपत्ति की जब्ती का आदेश राज्य सरकार के पक्ष मे पारित किया. बिहार में अभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निगरानी ने मुहिम चला रखा है.
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