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हत्या के मामले में दोषी किशोर को आजीवन कारावास

Updated at : 16 Sep 2025 6:49 PM (IST)
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हत्या के मामले में दोषी किशोर को आजीवन कारावास

कुल एक लाख दो हजार रुपये का जुर्माना भी, कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

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आरा.

हत्या के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह बाल न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडा ने मंगलवार को दोषी एक किशोर को आजीवन कारावास व कुल एक लाख दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी प्रशांत रंजन ने बहस किया था. एपीपी रंजन ने बताया कि यह कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है.

उन्होंने बताया कि दोषी किशोर की उम्र घटना के समय करीब 17 वर्ष थी. घटना बड़हरा थाना क्षेत्र की है. सूचक साधु शरण राय ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 17 मई, 2022 की रात 10 बजे अपने बेटे संतोष कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर बैठे थे. अचानक, दो बाइकों पर सवार होकर एक किशोर सहित पांच व्यक्ति वहां आ धमके. कुछ लोग वहां रेकी कर रहे थे और बाइक सवार व्यक्ति उनके नजदीक पहुंच गया. किशोर ने हाथ में लिए पिस्तौल से उसके पुत्र संतोष कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. जख्मी को इलाज के लिए मटुकपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे आरा सदर अस्पताल भेज दिया गया. सदर अस्पताल से जख्मी संतोष को पीएमसीएच ले जाया गया. पीएमसीएच में 24 मई, 2022 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. घटना का कारण दोषी किशोर और इस मामले के अन्य कथित अभियुक्तों के गलत कार्यों का विरोध करना बताया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाते हुए किशोर को कठोर आजीवन कारावास तथा कुल एक लाख दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाई. जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को दी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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