आरा. नाबालिग लड़की को जबरदस्ती ले जाने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को दोषी दीपक शर्मा को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 31 अगस्त, 2023 को सुबह में चरपोखरी थाना क्षेत्र की एक 13 वर्षीया लड़की को झारखंड राज्य के जमशेदपुर ले जाकर दोषी दीपक शर्मा ने कमरे बंद रखा था. किसी तरह पीड़िता वहां से भागकर चरपोखरी थाने आयी. घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपित झारखंड के मानगो थाने के सानकीसाई का रहने वाला है. दोनों के परिवार वाले जमशेदपुर में रहते थे. दीपक पीड़िता के गांव आया था. गांव से ही जबरदस्ती गाड़ी से जमशेदपुर ले गया था. अभियोजन की ओर से 8 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने भादवि की धारा 363 तथा चार पॉस्को के तहत दोषी पाते हुए दीपक शर्मा को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
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