ePaper

arrah news : नाबालिग को जबरन ले जाने के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 08 Aug 2025 10:31 PM (IST)
विज्ञापन
arrah news : नाबालिग को जबरन ले जाने के दोषी को 10 वर्ष की सजा

arrah news : नाबालिग लड़की को जबरदस्ती ले जाने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को दोषी दीपक शर्मा को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी

विज्ञापन

आरा. नाबालिग लड़की को जबरदस्ती ले जाने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को दोषी दीपक शर्मा को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 31 अगस्त, 2023 को सुबह में चरपोखरी थाना क्षेत्र की एक 13 वर्षीया लड़की को झारखंड राज्य के जमशेदपुर ले जाकर दोषी दीपक शर्मा ने कमरे बंद रखा था. किसी तरह पीड़िता वहां से भागकर चरपोखरी थाने आयी. घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपित झारखंड के मानगो थाने के सानकीसाई का रहने वाला है. दोनों के परिवार वाले जमशेदपुर में रहते थे. दीपक पीड़िता के गांव आया था. गांव से ही जबरदस्ती गाड़ी से जमशेदपुर ले गया था. अभियोजन की ओर से 8 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने भादवि की धारा 363 तथा चार पॉस्को के तहत दोषी पाते हुए दीपक शर्मा को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SHAILESH KUMAR

लेखक के बारे में

By SHAILESH KUMAR

SHAILESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन