आरा.
दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा बरिसवन में तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा दो करोड़ 35 लाख 55 हजार 176 रुपये की राशि गबन करने के एक मामले में प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमृता सिंह ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक आरोपित संजय कुमार सिन्हा को तीन वर्षों के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से जिला अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी सह एपीपी माणिक कुमार सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि वर्ष, 2019 में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा बरिसवन जिला भोजपुर के कुछ केसीसी ऋणी द्वारा फ्रॉड की शिकायतें दर्ज करायी गयी थीं. उक्त बैंक के विभिन्न केसीसी ऋणी द्वारा की गयी शिकायत पर क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय पटना के जांच अधिकारी द्वारा जांचोपरांत पाया गया कि उक्त बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक संजय कुमार सिन्हा ने अपने कार्यकाल दिनांक 15 दिसंबर, 2015 से 19 जुलाई 2019 के दौरान विभिन्न मदों में से दो करोड़ 35 लाख 55 हजार एक सौ 76 रुपये सात पैसे की राशि का विभिन्न खाताधारियों एवं ऋणियों के खाते से चीट एवं फ्रॉड कर गबन किया. इसमें अवैध निकासी, जाली हस्ताक्षर समेत कई शिकायतें सही पायी गयीं. इस घटना को लेकर उक्त बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक शैलेश कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित थाना में उक्त आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कोर्ट अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही हुई थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी संजय कुमार सिन्हा को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 420, 409, 467, 468 व 471 के प्रत्येक में तीन वर्ष की कारावास तथा कुल 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सभी सजाए साथ साथ चलेंगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

