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सेवा में त्रुटि होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने लगाया हर्जाना

सेवा में त्रुटि पाये जाने पर लगाया गया जुर्माना

आरा.

सेवा में त्रुटि एवं लापरवाही करने को लेकर जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग भोजपुर आरा के अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह व सदस्य कमल किशोर सिंह ने डिस्ट्रीब्यूटर एवं जगुआर ग्रुप को 12 हजार 960 रुपये ब्याज सहित, अतिरिक्त हर्जाना 10 हजार रुपये, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये तथा विधि खर्च के रूप में तीन हजार रुपये परिवादी के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया. परिवादी के अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने बताया कि परिवादी अवनीन्द्र कुमार त्रिपाठी ने उपभोक्ता परिवाद में कहा है कि 25 मार्च 2023 को जगुआर ग्रुप द्वारा निर्मित कमोड विकास कुमार गुप्ता डिस्ट्रीब्यूटर से 12 हजार 960 रुपये में खरीदा था. उसी का मिस्त्री घर पर आकर कमोड लगाया, लेकिन कुछ दिन के बाद से पानी लीक करने लगा. इसकी सूचना डिस्ट्रीब्यूटर को दी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया. इसके बाद जगुआर ग्रुप के टोल फ्री पर शिकायत दर्ज करायी. इसके बावजूद नया कमोड नहीं लगाया गया. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भोजपुर आरा ने विकास कुमार गुप्ता डिस्ट्रीब्यूटर जगुआर तथा जगुआर ग्रुप को परिवादी के पक्ष में भुगतान करने का उक्त आदेश दिया.

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