प्रतिनिधि,पलासी प्रखंड क्षेत्र के फरसाडांगी गांव के एक युवक ने दहेज स्वरूप बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को इंटरनेट के माध्यम से मैसेज कर तीन तलाक दे दिया. इस मामले में पीड़िता पत्नी गुलफशा ने पलासी थाना में आवेदन देकर पति सहित तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसमें पति मो राजा, ससुर मूसा व सास शबनम को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. घटना बीते 29 मार्च 2025 की बताई जा रही है. आवेदन में पीड़िता ने बताया कि मैं बरहट गांव के मुश्ताक की पुत्री हूं. मेरी शादी बीते 15 नवंबर 2024 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार फरसाडांगी गांव के मूसा के पुत्र मो राजा से हुई थी. शादी के समय दहेज स्वरूप नकदी दो लाख रुपये भी दिया गया था. मेरी (विदाइ) भी नहीं हुई थी. मेरी विदाई ईद के बाद करने पर सहमति हुई थी. तत्पश्चात मेरे पति से मोबाइल फोन से बातचीत होती थी. कुछ दिनों बाद फरवरी 2025 में रमजान शुरू होने से पूर्व मेरे पति दहेज स्वरूप बुलेट बाइक की मांग करने लगे मैंने माता-पिता की गरीबी का हवाला देते हुए बुलेट देने से असमर्थता व्यक्त करने पर उनका व्यवहार आपत्तिजनक व हिंसात्मक हो गया. इस क्रम में बीते 03 मार्च 2025 को इंटरनेट के माध्यम से एक ही बार में तीन तलाक लिखकर वैवाहिक संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी. इस मामले को लेकर पंचायती भी हुई. जिसमें मेरे पति ने तीन तलाक देने की बात स्वीकर की. मेरे सास ससुर द्वारा अपने पुत्र के इस कृत्य को जायज ठहराया गया. इस दौरान लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है.
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