ePaper

जिला जज ने न्याय रथ को किया रवाना

Updated at : 08 May 2025 8:43 PM (IST)
विज्ञापन
जिला जज ने न्याय रथ को किया रवाना

डीएम ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर दिये कई निर्देश

विज्ञापन

10 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां जोरों पर -1- प्रतिनिधि, अररिया आगामी 10 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की अपार सफलता के मद्देनजर न्यायमंडल अररिया के प्रिंसिपल जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष गुंजन पांडेय के द्वारा न्याय रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. यह न्याय रथ अररिया जिले के विभिन्न दूर-दराज के क्षेत्रों में जाकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में लोगों को जागरूक करेंगी व उन्हें अपने सुलहनीय प्रकृति के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित करने के लिये प्रेरित करने का कार्य करेगें. न्याय रथों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के भी वाहन पोस्टर-बैनर के साथ शामिल हुये. इस अवसर पर प्रिंसिपल जिला व सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने बतलाया कि राष्ट्रीय लोक अदालत आपसी विवादों के हमेशा के समाप्त करने का बहुत ही सरल माध्यम है. मौके पर फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज अविनाश कुमार, उत्पाद न्यायधीश-02 संतोष गुप्ता, एडीजे-06 सह पॉक्सो जज अजय कुमार, एडीजे-04 रवि कुमार, सीजेएम श्री अमरेंद्र प्रसाद, एसीजेएम-01 अविनाश कुमार, मुंसिफ उदयवीर सिंह, एसडीजेएम पार्थ, जेजेबी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट स्कंद राज, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विकास कुमार, प्रणव कुमार, राजन कुमार, संतोष कुमार, गजेंद्र कुमार चौरसिया सहित जूनियर डिवीजन के सिविल जज हर्ष चौधरी आदि उपस्थित दिखें. ———— डीएम ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर दिये कई निर्देश अररिया. जिले में आगामी 10 मई को जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में सुलहनीय वादों के निष्पादन के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे किया जायेगा. इस संबंध में अवर न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी अनिल कुमार ने अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल सहित संबंधित अन्य अधिकारियों को अधिक अधिक से सुलहनीय वादों को चिह्नित करते हुए लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर इसका निष्पादन सुनिश्चित कराने के लिये जरूरी निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PRAPHULL BHARTI

लेखक के बारे में

By PRAPHULL BHARTI

PRAPHULL BHARTI is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन