होल्डिंग टैक्स के 2.03 लाख लेकर टैक्स कलक्टर फरार

Updated at : 08 May 2019 7:23 AM (IST)
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होल्डिंग टैक्स के 2.03 लाख लेकर टैक्स कलक्टर फरार

अररिया :वित्तीय वर्ष 2018-19 के मार्च क्लोजिंग के लिए दिये गये टारगेट के एवज में वार्ड संख्या 05 व 06 के लोगों से वसूली गयी होल्डिंग टैक्स की लगभग 2 लाख 03 हजार रुपये लेकर टैक्स कलक्टर फरार हैं. यही नहीं जब टैक्स कलक्टर ने वसूली गयी राशि नप के कोष में जमा नहीं करायी […]

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अररिया :वित्तीय वर्ष 2018-19 के मार्च क्लोजिंग के लिए दिये गये टारगेट के एवज में वार्ड संख्या 05 व 06 के लोगों से वसूली गयी होल्डिंग टैक्स की लगभग 2 लाख 03 हजार रुपये लेकर टैक्स कलक्टर फरार हैं. यही नहीं जब टैक्स कलक्टर ने वसूली गयी राशि नप के कोष में जमा नहीं करायी तो उनपर नप के ईओ ने पहले तो राशि जमा कराने का दबाव बनाया. बाद में दो पत्र भेजे, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण व फिर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी.
उसके बाद टैक्स कलक्टर ने दो चरणों में 76 हजार व 51 हजार रुपये जमा किये. हालांकि इसके बाद भी कई बार दबाव दिये जाने के बाद भी टैक्स कलक्टर ने बचे हुए 76 हजार रुपये को जमा नहीं कराया तो थक-हारकर ईओ ने 06 मई 2019 को एक पत्र जारी करते हुए टैक्स कलक्टर की बरख्सास्तगी का आदेश जारी किया है.
यह है मामला
नगर परिषद अररिया के वार्ड संख्या 05 व 06 के टैक्स कलक्टर मो वसीम अख्तर ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के होल्डिंग टैक्स की वसूली गयी राशि लगभग 2.03 लाख रुपये जमा नहीं किये. यह राशि मार्च क्लोजिंग की थी. जब टैक्स कलक्टर के द्वारा उक्त राशि को जमा नहीं कराया गया तो टैक्स दारोगा मो असलम के माध्यम से उन्हें कई बार मौखिक रूप से राशि जमा करने का भी आदेश दिया गया.
बावजूद टैक्स कलक्टर के द्वारा राशि जमा नहीं करायी गयी तब जाकर नप ईओ के द्वारा पत्रांक 1318 दिनांक 08 अप्रैल 2019 जारी कर पहले राशि नहीं जमा करने को लेकर स्पष्टीकरण पूछा गया.
लेकिन स्पष्टीकरण का जबाव भी टैक्स कलक्टर ने नहीं दिया. इसके बाद पत्रांक 1409 दिनांक 20 अप्रैल 2019 को पुन: जारी कर उन्हें राशि जमा करने की अंतिम चेतावनी दी गयी. इसके बाद भी जब राशि जमा नहीं की गयी तो ईओ ने पत्रांक 1461 दिनांक 06 मई 2019 जारी कर टैक्स कलक्टर वसीम अख्तर की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है.
होल्डिंग टैक्स की राशि नहीं जमा करने के बाद टैक्स कलक्टर मो वसीम अख्तर की बर्खास्तगी का आदेश निकाल दिया गया है. अब टैक्स की राशि गबन करने को लेकर संबंधित टैक्स कलेक्टर के विरुद्ध गबन की प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
दीनानाथ सिंह, ईओ नगर परिषद अररिय
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