बगैर लाइसेंस दुकान चला रहे 15 व्यापारियों को नोटिस
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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दस दिनों का दिया गया है समय, अररिया : बगैर ट्रेड लाइसेंस के नगर निकाय क्षेत्र में दुकान चला रहे व्यवसायियों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है. नगर परिषद कार्यालय द्वारा शहर के ऐसे 15 व्यवसायियों को नोटिस जारी कर ट्रेड लाइसेंस लेने की चेतावनी दी गयी है. नोटिस में यह कहा गया है […]
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दस दिनों का दिया गया है समय,
अररिया : बगैर ट्रेड लाइसेंस के नगर निकाय क्षेत्र में दुकान चला रहे व्यवसायियों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है. नगर परिषद कार्यालय द्वारा शहर के ऐसे 15 व्यवसायियों को नोटिस जारी कर ट्रेड लाइसेंस लेने की चेतावनी दी गयी है. नोटिस में यह कहा गया है कि बगैर ट्रेड लाइसेंस व्यापार करना बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 347 का उल्लंघन माना जायेगा. इसलिए नोटिस निर्गत तिथि के दस दिनों के अंदर सभी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करते हुए व्यापार अनुज्ञप्ति लेकर व्यापार करना सुनिश्चित करें. अन्यथा नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 347 के तहत ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
इस संबंध में टैक्स कलेक्टर मो नौशाद अंसारी को कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार द्वारा आवश्यक निर्देश भी जारी किये गये हैं. कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे व्यपारियों में फास्ट फैशन, विजय कुमार जैन कपड़ा व्यवसायी, शिव भंडार, असम टी, फैशन प्वाइंट, सिमरन किचन हाउस, सिमरन किचन फ्लेम, समाज फूटवेयर, राजू स्टोर, मधुकांत ठाकुर, विमल राय, गणेश पान मसाला, इंदरचंद नेमचंद कपड़ा विक्रेता शामिल हैं. नगर परिषद द्वारा किये जा रहे इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप है.
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