आइएएस सुधीर कुमार आज रखेंगे अपना पक्ष
Updated at : 03 Apr 2017 7:30 AM (IST)
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पटना : बीएसएससी पेपर लीक मामले में सोमवार को निगरानी-1 की विशेष अदालत में सुनवाई होगी. इस दौरान आइएएस सुधीर कुमार की तरफ से अपना पक्ष रखा जायेगा. एसआइटी की तरफ से केस डायरी में लगाये गये आरोपों पर सिलसिलेवार जवाब देना है. कोर्ट सुधीर कुमार पर लगे आरोपों और उसके साक्ष्यों को देखेगी. यह […]
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पटना : बीएसएससी पेपर लीक मामले में सोमवार को निगरानी-1 की विशेष अदालत में सुनवाई होगी. इस दौरान आइएएस सुधीर कुमार की तरफ से अपना पक्ष रखा जायेगा. एसआइटी की तरफ से केस डायरी में लगाये गये आरोपों पर सिलसिलेवार जवाब देना है. कोर्ट सुधीर कुमार पर लगे आरोपों और उसके साक्ष्यों को देखेगी. यह सुनवाई सुधीर कुमार के द्वारा लगायी गयी जमानत अर्जी के बाद हो रही है. एसआइटी द्वारा दो किस्तों में सौंपी गयी केस डायरी को कोर्ट द्वारा देख लिया गया है. अब उसके आधार पर सुनवाई होगी. वहीं, सुधीर कुमार के भाई की पत्नी मंजू देवी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है. इसके अलावा विपिन कुमार, आशुतोष, अनीश व अटल बिहारी राम की जमानत अर्जी पर 11 अप्रैल को सुनवाई होगी.
एफएसएल की कुछ रिपोर्ट भी कोर्ट में किये जा चुके हैं समिट : एसआइटी ने बीएसएससी पेपर लीक मामले में अब तक जो भी सबूत सामने आये हैं उसे कोर्ट को सौंप चुकी है. इसमें इलेक्ट्राॅनिक एविडेंस ज्यादा हैं. इसके अलावा एफएसएल की भी कुछ रिपोर्ट हैं.
सभी आरोपितों के मोबाइल फोन का सीडीआर भी दिया गया है. उसमें सुधीर कुमार, परमेश्वर राम, अनंतप्रीत सिंह बरार, प्रिंटिंग प्रेस मालिक विनीत अग्रवाल, रामाशीष, अतुल, अटल समेत अन्य आरोपितों की आपस में लंबी बातचीत का ब्योरा दिया गया है. एसआइटी बताना चाह रही है कि यह लाेग आपस में जुड़े हुए थे और मिल जुल कर सारा खेल करते थे.
30 मार्च को निगरानी-1 के विशेष जज मधुकर कुमार की अदालत में आइएएस सुधीर कुमार के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम विनय सिंह ने विशेष अदालत को बताया था कि सुधीर कुमार को केवल बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के मुखिया की हैसियत से ही फंसाया गया है. जबकि, एसआइटी अब तक उनके खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं जुटा पायी है.
अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि प्रश्नपत्र व ओएमआर अलग-अलग व्यक्ति तैयार करते हैं, जबकि उसे सील लिफाफे में सीधे प्रिंटिंग प्रेस को भेज दिया जाता है तथा परीक्षा के दो-तीन पूर्व ही संबंधित जिलाधिकारी के कोषागार में उसे भेज दिया जाता है. इसमें अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती. यह दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की थी.
बरार के दोबारा रिमांड के लिए दी जायेगी अर्जी : एसएसपी मनु महाराज का कहना है कि थोड़ा और समय मिलेगा तो काफी जानकारी हासिल होगी. सोमवार को अनंतप्रीत सिंह बरार के दोबारा रिमांड के लिए अर्जी लगायी जायेगी.
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