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हत्या के मामले में चाचा व भतीजा को उम्रकैद

आरा. तदर्थ न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीआर मिश्र ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित शिवाधार यादव व गबुदन यादव को सश्रम उम्र कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. उक्त मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपियों को रिहाई कर दिया गया.अपर लोक अभियोजक जय नारायण […]

आरा. तदर्थ न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीआर मिश्र ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित शिवाधार यादव व गबुदन यादव को सश्रम उम्र कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. उक्त मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपियों को रिहाई कर दिया गया.अपर लोक अभियोजक जय नारायण सिंह ने बताया कि एक जनवरी 2002 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत बाराबंसतपुर गांव निवासी विनोद कुमार को उसे घर में घुस कर लाठी-डंडा व काता से मार कर हत्या कर दिया गया था. मृतक के पत्नी अनिता कुमारी ने घटना को लेकर उसी गांव के शिवाधार यादव व उसके भतीजा गबुदन यादव सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण जमीनी विवाद बताया गया था.

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