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पूर्वी चंपारण में दुष्कर्म मामले के अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास,जुबेनाइल-सेंटर मोतिहारी की अह्म भूमिका

Updated at : 07 Jul 2022 9:26 PM (IST)
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पूर्वी चंपारण में दुष्कर्म मामले के अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास,जुबेनाइल-सेंटर मोतिहारी की अह्म भूमिका

E.Champran News : सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए बीस वर्षों का सश्रम कारावास व एक लाख पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा गुरुवार को सुनाई.

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पूर्वी चंपारण. सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए बीस वर्षों का सश्रम कारावास व एक लाख पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा गुरुवार को सुनाई. अर्थ दंड नहीं देने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

सजा मेहसी थाना के कटहां निवासी जय कुमार को हुई

सजा मेहसी थाना के कटहां निवासी कामेश्वर राय के पुत्र जय कुमार को हुई. वहीं विशेष लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर सिंह के अनुरोध पर न्यायाधीश ने पीड़िता को पीड़ित घोषित करते हुए लैंगिंग अपराध से बालिका को संरक्षण अधिनियम-2012के अंतर्गत पीड़िता को सात लाख रुपए मुआवजा देने की अनुसंशसा करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अग्रतर करवाई के लिए निर्देशित किया. मामले में पीड़िता के मां ने जय कुमार एवं उसके एक अन्य साथी पर मेहसी थाना कांड संख्या-12/2018 दर्ज कराई थी. जिसमें कही थी कि 13 मई 2018 की रात्रि उसकी दस वर्षीय पुत्री अलग अलग बिछावान पर सोए थे.रात्रि करीब एक बजे रात्रि में उसकी पुत्री के रोने पर उसने देखी की उसकी पुत्री लहूलुहान है.

मुंह बंद कर टांगकर ढाब की ओर ले गए तथा उसके साथ दुष्कर्म किए

पूछताछ करने पर उसने बताई कि जयकुमार एवं उसके एक अन्य साथी उसका मुंह बंद कर टांगकर ढाब की ओर ले गए तथा उसके साथ दुष्कर्म किए. वाद संख्या-23/2020 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद धारा 363,376(3) भादवि एवं 6 पॉक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए. कारागार में बिताए अवधि को समायोजन सजा की अवधि में होगी.

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