रिश्वतखोरी में पीएनबी के तत्कालीन कैशियर को एक साल की सजा
Updated at : 27 Oct 2019 4:18 AM (IST)
विज्ञापन

पटना : पटना सीबीआइ के विशेष जज सतेंद्र कुमार पांडे की अदालत द्वारा रिश्वत लेने के मामले में पीएनबी के तत्कालीन कैशियर को एक साल की सजा व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. आरोपित बैंक की बिहारशरीफ (नालंदा) धीरा बिगहा शाखा में तैनात थे. सूचक राजा बाबू कुमार ने 12 अगस्त, 2010 […]
विज्ञापन
पटना : पटना सीबीआइ के विशेष जज सतेंद्र कुमार पांडे की अदालत द्वारा रिश्वत लेने के मामले में पीएनबी के तत्कालीन कैशियर को एक साल की सजा व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. आरोपित बैंक की बिहारशरीफ (नालंदा) धीरा बिगहा शाखा में तैनात थे.
सूचक राजा बाबू कुमार ने 12 अगस्त, 2010 को आवेदन देते हुए आरोप लगाया था कि केसीसी लोन स्वीकार होने पर भी उसकी प्रक्रिया व भुगतान के लिए अभियुक्त ने एक हजार रुपया घूस मांगा था. आवेदन के सत्यापन के पश्चात सीबीआइ ने अभियुक्त अरुण कुमार सिंह को 13 अगस्त 2010 को बैंक कार्यालय से एक हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था.
अधिवक्ताओं को वाहन चेकिंग में न करें परेशान
पटना. जिला अधिवक्ता संघ पटना के तत्कालीन सचिव राजेश कुमार सिन्हा द्वारा दिये गये आवेदन पर सीजेएम पटना ने संज्ञान लेते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारियों के साथ की. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोर्ट आने-जाने के क्रम में अधिवक्ताओं व न्यायिक पदाधिकारियों को वाहन चेकिंग के नाम तंग व प्रताड़ित नहीं किया जाये.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




