डकैती मामले में दो को छह वर्ष की कैद

मधुबनी : रहिका थाना क्षेत्र के सौराठ पोखरौनी लचका पुल पर हुए 25 वर्ष पूर्व डकैती के एक मामले में प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिन्दु पर शनिवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलिल सुनने के बाद दोषी आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी […]
मधुबनी : रहिका थाना क्षेत्र के सौराठ पोखरौनी लचका पुल पर हुए 25 वर्ष पूर्व डकैती के एक मामले में प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिन्दु पर शनिवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलिल सुनने के बाद दोषी आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी निवासी मो़ हारूण ऊर्फ लाल बाबू एवं नगर थाना क्षेत्र के सूरतगंज निवासी सरोज कुमार साह ऊर्फ सरोज को दफा 395 भादवि में छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
साथ ही पांच हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज तिवारी ने बहस करते हुये न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग रखी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता रमानंद झा एवं हरेकांत झा ने बहस किया था.
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