नियोजित शिक्षकों के लिए 711 करोड़ मंजूर

Updated at : 18 Jun 2014 8:56 AM (IST)
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नियोजित शिक्षकों के लिए 711 करोड़ मंजूर

पटना. प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 66104 नियोजित शिक्षकों को चालू वित्तीय वर्ष में वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट की मंगलवार हुई बैठक में इसके लिए 711.50 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. इनमें 237.14 करोड़ रुपये जारी करने का भी निर्णय लिया गया. इस रकम से नियोजित शिक्षकों के बकाये वेतन […]

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पटना. प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 66104 नियोजित शिक्षकों को चालू वित्तीय वर्ष में वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट की मंगलवार हुई बैठक में इसके लिए 711.50 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. इनमें 237.14 करोड़ रुपये जारी करने का भी निर्णय लिया गया. इस रकम से नियोजित शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान हो सकेगा. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी.

इलाज के लिए हवाई यात्र की पूर्वानुमति जरूरी नहीं : राज्य कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों को इलाज के लिए यात्र करने व खर्च को लेकर पूर्वानुमति लेने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है. साथ ही अगर कर्मी चिकित्सा यात्र पर अकेले जाने की स्थिति में नहीं होंगे, तो उन्हें एक सहायक (परिवार के सदस्य) को साथ ले जाने की छूट मिलेगी. इतना ही नहीं, कर्मी पर आश्रित सदस्य के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था मान्य होगी. वहीं, विषम स्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी परामर्श के आधार पर इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्र करने की छूट प्रदान की गयी है.

गांधी मैदान के आवंटन के लिए सोसाइटी गठित : पटना के गांधी मैदान का आवंटन और रख-रखाव के लिए सोसाइटी के गठन को मंजूरी मिली. श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की गयी है. सोसाइटी में प्रमंडल आयुक्त, डीएम, एसपी आदि सदस्य होंगे.

अब दूसरे देशों में काम करनेवाले भी प्रवासी मजदूर : पहले दूसरे राज्यों के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले को ही प्रवासी मजदूर माना जाता था. लेकिन, अब दूसरे देशों में भी काम करने वाले मजदूरों को भी प्रवासी मजदूर माना जायेगा. ऐसे में उन्हें भी दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को एक लाख, स्थायी अपंगता पर 75 हजार और आंशिक अपंगता पर 37 हजार रुपये प्रदान किये जा सकेंगे.

अब कन्या सुरक्षा योजना राशि का निवेश दूसरे बैंक में : मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए राशि का निवेश अब यूटीआइ बैंक के बदले आइडीबीआइ बैंक व यूको बैंक में होगा. यह बदलाव महालेखाकार के आपत्ति के मद्देनजर किया गया है. यूटीआइ के पास लंबित आवेदनों का निष्पादन अब आइडीबीआइ और यूको बैंक द्वारा किया जायेगा. मालूम हो कि 7 जून 2008 को यूटीआइ बैंक के साथ हुए एकरारनामा के तहत पात्रता वाले परिवार को कन्या के जन्म पर दो हजार रुपये निवेश का प्रमाण पत्र दिया जाता था.

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