श्रीनगर : जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने आज राज्य क्रिकेट संघ के करोड़ों रुपये के घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिये. मुख्य न्यायाधीश एन पाल वसंतकुमार और न्यायमूर्ति बंसी लाल भट की खंडपीठ ने दो क्रिकेटरों मजीद याकूब दर और निसार अहमद खान द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया.
अदालत ने 25 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था कि 113 करोड के कोषों के क्रिकेट संघ द्वारा कथित दुरुपयोग की जांच अपराध शाखा या किसी अन्य एजेंसी को सौंपनी है या नहीं. कथित घोटाले की जांच पुलिस के विशेष जांच दल ने की जो तीन साल में भी जांच पूरी नहीं कर सका. पीठ ने कहा , हमें सिर्फ यही संदेह था कि क्या अपराध शाखा बीसीसीआई तक जाकर जांच कर सकती है चूंकि पैसा बीसीसीआई ने दिया है या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपनी होगी.