पश्चिमी सिंहभूम में परिवार के 3 लोगों की हत्या करनेवाले को मिली फांसी की सजा, 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 16 Feb 2023 8:56 AM
आठ नवंबर 2021 को बंदगांव के पोंडेगेर गांव में सलीम डहंगा (55), उसकी पत्नी बेलानी डहंगा (50) और बेटी रहिल डहंगा (15) की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी. वहीं, शवों को कारो नदी किनारे बालू में दफना दिया था.
पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव में डायन-बिसाही के अंधविश्वास में एक परिवार के तीन लोगों की हत्या मामले में चाईबासा कोर्ट ने बुधवार को पांच अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनायी है. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिया. कोर्ट ने अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आठ नवंबर 2021 को बंदगांव के पोंडेगेर गांव में सलीम डहंगा (55), उसकी पत्नी बेलानी डहंगा (50) और बेटी रहिल डहंगा (15) की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी. वहीं, शवों को कारो नदी किनारे बालू में दफना दिया था. इस संबंध में 10 नवंबर 2021 कोे मामला दर्ज किया गया था. 15 माह में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
इस हत्याकांड में कुल 12 आरोपी बनाये गये थे. अभियुक्त मुंडा व मुखिया का मामला कोर्ट में लंबित है. दोनों ने मुख्य आरोपी को उक्त परिवार की हत्या करने को कहा था. वहीं, कोर्ट ने पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.
सलीम डहंगा की दूसरी बेटी बसंदी डहंगा गांव से बाहर रहती थी. उसे अपने माता-पिता और बहन के लापता होने की सूचना मिली, तो वह गांव पहुंची. उसने थाने में तीनों की गुमशुदगी की लिखित शिकायत की. थाना प्रभारी सुबोध सिंह मुंडा ने 10 नवंबर, 2021 को हत्या का मामला दर्ज किया था. अनुसंधान के क्रम में सबसे पहले अभियुक्त मरकस डहंगा को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
अभियुक्त मरकस डहंगा ने पुलिस को बताया था कि घटना के दो-तीन माह पूर्व उसकी बेटी की मौत हुई थी. वह ओझा सिमोन तोपनो के पास गया. ओझा ने बताया कि तुम्हारे घर की दक्षिण दिशा वाले घर में रहनेवालों ने तुम्हारी बेटी को जहर खिलाकर मार दिया. इसके बाद मरकस डहंगा ने बदला लेने की सोची. वह सलाह लेने के लिए गांव के मुंडा और मुखिया के पास गया. उन लोगों ने उसे सलीम डहंगा के परिवार को खत्म करने का आदेश दिया.
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