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सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया, एम्स में पूर्व विधायक संजीव सिंह का इलाज शुरू

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी थी. प्रार्थी ने बेहतर इलाज के लिए औपबंधिक जमानत की मांग की थी. पूर्व में हाइकोर्ट से संजीव सिंह की दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है

रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की ओर से बेहतर इलाज के लिए औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया गया. वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि प्रार्थी संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज शुरू हो गया है. इसके बाद अदालत ने कहा कि जब इलाज हो रहा है, तो औपबंधिक जमानत की जरूरत क्या है. यह कहते हुए अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पक्ष रखा.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी थी. प्रार्थी ने बेहतर इलाज के लिए औपबंधिक जमानत की मांग की थी. पूर्व में हाइकोर्ट से संजीव सिंह की दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या मामले में झरिया के विधायक के पूर्व संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद हैं. 21 मार्च 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह सहित चार लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. 23 मार्च 2017 को सरायढेला थाना में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर संजीव सिंह, मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडेय, गया प्रताप सिंह पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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