Jharkhand Lockdown News (रांची) : झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हेमंत सरकार ने राज्य में मिनी लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है. अब राज्य में 13 मई, 2021 की सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन लागू रहेगा. राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है. इस दौरान पहले की भांति ही सभी पाबंदी लागू रहेगी. हालांकि, सरकारी कार्यालयों में दोपहर 2 बजे की जगह अब नियमित कार्य होंगे.

बुधवार को झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के जारी आदेश में कहा गया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से राज्य में आगामी 13 मई, 2021 की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू रहेगा. इस दौरान पहले की भांति पाबंदी लागू रहेंगे. हालांकि, राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में दोपहर 2 बजे तक कार्य की जगह नियमित कार्य होने की बातें कही है यानी अब सरकारी कार्यालय पूरे दिन खुले रहेंगे. इस दौरान काेरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन होगा.
बता दें कि हेमंत सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर गत 22 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2021 तक मिनी लॉकडाउन लागू किया था. इसके बाद इसे 6 मई, 2021 तक बढ़ा दिया है. वहीं,अब इसे 13 मई, 2021 की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़ दोहपर 2 बजे के बाद दुकान खोलने समेत अन्य कार्यों पर पाबंदी लगा दी. यही पाबंदी अब आगामी 13 मई, 2021 तक जारी रहेगा. इस दौरान मेडिसिन, हेल्थकेयर, मेडिकल सामान वाले दुकानें ही खुली रहेंगी.
– राशन दुकान और पीडीएस की दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद नहीं खुलेंगी. जरूरत पड़ने पर राशन की दुकानें से सिर्फ होम डिलिवरी होगी.
– थोक और खुदरा वस्तुओं की दुकानें, सब्जी बाजार, फुटपाथ पर बेचने वाले फल, दूध, दूध निर्मित सामान, पशु आहार, मिठाई की दुकानें भी 2 बजे के बाद नहीं खुलेंगी.
– होटल और रेस्टोरेंट दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी. सिर्फ होम डिलीवरी की छूट मिलेगी.
– कृषि क्षेत्र से जुड़ी दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद नहीं खुलेंगी.
– हार्डवेयर दुकान समेत बिल्डिंग निर्माण से जुड़ी दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद नहीं खुलेंगी.
– निर्माण कार्य खासकर मनरेगा से जुड़े कार्य जारी रहेंगे. वहीं, निर्माण कार्य से संबंधित दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी
– लोगों को ई-कॉमर्स की सुविधा दोपहर 2 बजे तक ही मिला करेंगी
– सभी तरह की शिक्षण संस्थान स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग संस्थान पहले की भांति बंद रहेंगी.
– शराब की दुकानें, वेटनरी केयर दुकान, वाहनों के कलपूर्जों संबंधी दुकान दोपहर 2 बजे तक ही खुला करेंगी.
– सभी तरह के जुलूस पर पाबंदी रहेगी.
– शादी समारोह में 50 लोगों से अधिक की उपस्थिति नहीं रहेगी.
– बैंक के साथ एटीएम दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे
– सभी धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे, लेकिन यहां श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी रहेगी.
– सिनेमा हॉल समेत सभी थियेटर बंद रहेंगे
– स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल में गतिविधियां बंद रहेंगे.
– मेडिसिन, हेल्थकेयर, मेडिकल सामान वाले दुकानें खुली रहेंगी.
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे.
– नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के ढाबे खुले रहेंगे.
– पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट खुले रहेंगे.
– खाद्यान्न आपूर्ति वाहनों का परिचालन पहले की भांति होगा. लोडिंग और अनलोडिंग की व्यवस्था पूर्व की भांति जारी रहेगी.
– इंडस्ट्रियल और माइनिंग कार्य पहले की भांति जारी रहेंगी.
– मनरेगा से जुड़े कार्य जारी रहेंगे.
– कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस खुले रहेंगे.
– कुरियर सर्विस, पोस्टल, टेलीकॉम्युनिकेशन सर्विस, सिक्यूरिटी सर्विस खुले रहेंगे.
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