15.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Jharkhand News: सरहुल और रामनवमी शोभायात्रा को लेकर जारी हुआ गाइडलाइन, इन शर्तों के साथ निकाले जुलूस

Sarhul- Ramnavami Guideline: झारखंड सरकार ने सरहुल, रामनवमी समेत अन्य धार्मिक जुलूस निकाले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत एक जुलूस में 100 लोग से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे. वहीं, शाम 6 बजे के बाद जुलूस निकालने पर रोक लगायी गयी है.

Sarhul- Ramnavami Guideline: झारखंड की हेमंत सरकार ने सरहुल और रामनवमी शाेभायात्रा समेत अन्य धार्मिक जुलूस निकाले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत एक जुलूस में 100 लोगों को शामिल होने की छूट दी गयी है. साथ ही जुलूस के दौरान म्यूजिक या डीजे बजाने पर रोक लगायी गयी है. इसके अलावा धार्मिक जुलूस शाम 6 बजे तक ही निकाले जाएंगे. इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गाइडलाइन जारी की है.

Undefined
Jharkhand news: सरहुल और रामनवमी शोभायात्रा को लेकर जारी हुआ गाइडलाइन, इन शर्तों के साथ निकाले जुलूस 3

दो साल बाद निकलेगा जुलूस

बता दें कि कोरोना संक्रमण के दो साल बाद झारखंड में सरहुल और रामनवमी की शोभायात्रा निकाले जाने की अनुमति राज्य सरकार ने दी है. इसको लेकर मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दे दी थी. वहीं, बुधवार को SOP भी जारी हो गया. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी हुए गाइडलाइन में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए जुलूस में शामिल लोगों की संख्या पर दिशा-निर्देश दिये हैं.

एक जुलूस में 100 लोग से अधिक नहीं होंगे शामिल

शोभायात्रा को लेकर जारी गाइडलाइन के तहत एक जुलूस में 100 लोगों से अधिक शामिल नहीं हो सकते हैं. वहीं, अगर एक स्थान पर एक से अधिक जुलूस निकलता है या जुलूस के स्वागत के लिए व्यवस्था की जाती है, तो वहां लोगों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी.

Also Read: अच्छी खबर : गिरिडीह की कपिलो पंचायत पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री, पर्दे पर दिखेंगी ग्राम प्रधान इंदु देवी

डीजे बजाने पर रोक

शोभायात्रा के दौरान संगीत बजाने या डीजे बजाने पर प्रतिबंधित होगा. वहीं, शोभायात्रा शाम 6 बजे के बाद नहीं निकाले जाएंगे. शोभायात्रा के दौरान लोगों को मास्क और सैनिटाइर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा शोभायात्रा निकाले जाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

शोभायात्रा को लेकर जारी हुआ दिशा-निर्देश

– एक जुलूस में 100 लोग से अधिक नहीं होंगे शामिल
– अगल एक स्थान पर एक से अधिक बार जुलूस निकलता है या जुलूस के स्वागत के लिए व्यवस्था की जाती है, तो वहां लोगों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी
– पहले से रिकॉर्ड किया गया संगीत या डीजे बजाना प्रतिबंधित है
– धार्मिक जुलूस शाम 6 बजे के बाद नहीं होंगे
– धार्मिक जुलूस में शामिल सभी सदस्य मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे
– धार्मिक जुलूस निकाले जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी.

Posted By: Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel