ePaper

Lalu Yadav Bail: लालू यादव को चारा घोटाला में झारखंड हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

Updated at : 22 Apr 2022 1:12 PM (IST)
विज्ञापन
Lalu Yadav Bail: लालू यादव को चारा घोटाला में झारखंड हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

Lalu Yadav Bail: अदालत ने प्रार्थी और सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद लालू यादव को जमानत दे दी. अदालत ने लालू यादव को शर्त के साथ जमानत की सुविधा दी. अदालत ने 10 लाख रुपये जुर्माना की राशि जमा करने व 100000 के बंधन पत्र पर जमानत की सुविधा प्रदान की.

विज्ञापन

लालू यादव: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में चारा घोटाला (fodder scam) के सबसे बड़े मामले (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी और सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद लालू यादव को जमानत दे दी. अदालत ने लालू यादव को शर्त के साथ जमानत की सुविधा दी. अदालत ने 10 लाख रुपये जुर्माना की राशि जमा करने व 100000 के बंधन पत्र पर जमानत की सुविधा प्रदान की.राबड़ी आवास पर खुशियों का शुक्रवार.

सीबीआई ने जमानत का किया था विरोध

चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) की ओर से दायर जमानत याचिका पर अदालत के आदेश के आलोक में सीबीआई की ओर से इससे पहले बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया था. बताया जाता है कि सीबीआई ने अपने जवाब में कहा था कि इस मामले में लालू प्रसाद की आधी सजा अब तक पूरी नहीं हुई है. वैसी स्थिति में उन्हें जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा.

Also Read: Jharkhand Breaking News LIVE Updates: लालू प्रसाद को चारा घोटाला में झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

अदालत से की थी जमानत देने की मांग

पिछली बार लालू यादव की ओर से बताया गया था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनकी हिरासत की अवधि 41 माह से अधिक हो चुकी है, जबकि सजा की आधी अवधि 30 माह ही होती है. आधी से अधिक सजा काटने के आधार पर अदालत से जमानत देने की मांग की गयी थी. आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 फरवरी को चारा घोटाला मामले (डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी) में लालू यादव को पांच साल की सजा सुनायी है. लालू यादव को चार मामलों में पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. अब पांचवें मामले में भी इन्हें जमानत मिल चुकी है.

Also Read: Jharkhand News: अवैध कोयला खदान में फंसे लोग सुरक्षित निकले, विधायक अपर्णासेन गुप्ता मौके पर पहुंचीं

रिपोर्ट: राणा प्रताप

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola