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झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन की मंजूरी,इन पत्रकारों को मिलेगा लाभ

Jharkhand News : बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपए का होगा. इसके अलावा आश्रितों एवं सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल पांच लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा दी जाएगी.

Jharkhand News, रांची न्यूज : झारखंड में कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जायेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना (Jharkhand State Journalist Health Insurance Scheme) नियमावली-2021 के गठन और संलेख प्रारूप के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इस प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जायेगी. इसके तहत बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि का पांच लाख रुपए का बीमा होगा.

झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली के तहत मीडिया कर्मियों का उद्देश्य वैसे लोगों से है, जो प्रधान संपादक, समाचार संपादक, उपसंपादक, पत्रकार, छायाकार, वीडियोग्राफर, व्यंगकार (समाचार), चित्रकार आदि हैं जो किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (सामाचार आधारित वेबसाइट्स/ वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे हों तथा दी वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज पेपर इंप्लाई (कंडिसन्स ऑफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 से परिभाषित किए गए हों. यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी.

झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 मीडिया प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप बीमा (group insurance) के रूप में लागू होगी. बीमा लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति/ पत्नी एवं 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को इसका लाभ मिलेगा. इसमें तय प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार तथा बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा क्रमशः 80 तथा 20 के अनुपात में किया जाएगा.

बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि (insured media representatives) का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपए का होगा. इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों एवं सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल पांच लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी. यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगा और साथ ही प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा. वहीं, इस योजना के अंतर्गत बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नाम निर्देशित सदस्य अथवा स्थायी रूप से निःशक्त होने होने पर स्वयं बीमा धारक के दावे का निम्न प्रावधान किया गया है.

1 -दावा हेतु अवधारित प्रपत्र में सूचना

2- पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की प्रति

3- यथा आवश्यक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र

4- मृत्यु प्रमाण पत्र

Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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