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पटना : राज्य कोटे की मेडिकल की 943 में 95 सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को

पटना : राज्य कोटे की सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षित सीटों की सूची जारी कर दी गयी है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे की एमबीबीएस की कुल 943 सीटें हैं. इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 95 सीटें आरक्षित की गयी है जो कुल सीटों का 10 प्रतिशत है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा […]

पटना : राज्य कोटे की सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षित सीटों की सूची जारी कर दी गयी है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे की एमबीबीएस की कुल 943 सीटें हैं. इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 95 सीटें आरक्षित की गयी है जो कुल सीटों का 10 प्रतिशत है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कोटि के सीटों की संख्या को निर्धारित किया गया है. नये आरक्षण के प्रावधान के कारण अनारक्षित वर्ग की राज्य कोटे की कुल 48 सीटों में कमी की गयी है.
केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आरक्षण कोटि की सीटों के बंटवारे की सूची तैयार कर ली है. इसमें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की राज्य कोटे की कुल 148 सीटों में से 15 सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गयी है.
इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,पटना सहित राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य कोटे की 10-10 सीटों पर नामांकन का लाभ मिलेगा.
विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे की सीटों का आवंटन में 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एक प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 18 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 12 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग की लड़कियों के लिये तीन प्रतिशत व दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. दिव्यांग विद्यार्थियों को सभी वर्ग की सीटों के अधीन ही आरक्षण का लाभ दिया जाता है. दिव्यांग विद्यार्थियों के नहीं रहने पर वह सीट उसी वर्ग के विद्यार्थियों के बीच वितरित की जाती है.
अनारक्षित के लिए 377 सीटें
नये प्रावधान के अनुसार अब राज्य कोटे की सीटों में अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के हिस्से में 377 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 95 सीटें, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 151 सीटें, अनुसूचित जनजाति (एसीटी) के लिए नौ सीटें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 169 सीटें, पिछड़ा वर्ग के लिए 114 सीटें और महिलाओं के लिए 28 सीटें उपलब्ध होंगी.

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