बिहटा के मौदही सोन घाट पर अवैध बालू खनन पर विभाग व पुलिस की कार्रवाई, पोकलेन जब्त; चालक गिरफ्तार

Author Monu kumar|Edited by Nikhil Anurag
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अवैध बालू खनन पर पोकलेन जब्त

अवैध बालू खनन पर पोकलेन जब्त

Patna illegal mining: जिला प्रशासन ने सोन नदी में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बिहटा के मौदही घाट पर छापेमारी कर एक पोकलेन मशीन जब्त की गई और चालक को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में 28.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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Patna illegal mining: सोन नदी में अवैध बालू खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहटा के मौदही घाट पर संयुक्त छापेमारी की. जिला खनन कार्यालय की टीम ने बिहटा, आईआईटी और नेउरा थाना पुलिस के सहयोग से अभियान चलाकर अवैध खनन में लगी एक पोकलेन मशीन जब्त कर ली. मौके से चालक विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपित पुलिस टीम को देखकर फरार हो गए.

प्रतिबंधित क्षेत्र में हो रहा था अवैध खनन

खनन विभाग को सूचना मिली थी कि मौदही स्थित सोन नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र में पोकलेन मशीन से बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन किया जा रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद तीनों थाना पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान नदी के बीच अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन मशीन जब्त की गई.

चालक गिरफ्तार, अन्य आरोपितों की तलाश जारी

गिरफ्तार चालक ने पूछताछ में अपनी पहचान विजय कुमार, पिता काशीनाथ गिरी के रूप में बताई है. पुलिस उससे मशीन के मालिक और अवैध खनन में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है. फरार आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

15 हजार घनफीट बालू का अवैध खनन, 28.60 लाख का जुर्माना

खनन निरीक्षक के आवेदन के अनुसार जांच में करीब 15 हजार घनफीट बालू का अवैध खनन पाया गया. इसके आधार पर जब्त पोकलेन मशीन पर 10 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति तथा 18.60 लाख रुपये खनिज मूल्य सहित कुल 28.60 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है.

प्राथमिकी दर्ज, अभियान रहेगा जारी

मामले में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2024 के प्रावधानों के तहत बिहटा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोन नदी में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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